
Greater Noida News (चेतना मंच)। थाना रबूपुरा पुलिस ने पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज करने के आरोपी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे बदमाश को तमंचा सहित बंदी बनाया है।
थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि घर में घुसकर गाली गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में वांछित चल रहे दीपक पुत्र हरिओम को रबूपुरा कस्बे से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एक तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट की थी। इस संबंध में पीड़ित ने उसके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने मिर्जापुर कट के पास चेकिंग के दौरान अवैध हथियार के साथ बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम बिलाल पुत्र वहीद बताया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि बिलाल अवैध हथियार के साथ क्षेत्र में अपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहा है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है।
गैंगस्टर के एक आरोपी को न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 5 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। थाना बादलपुर पुलिस ने वर्ष 2019 में ग्राम मूढ़ी बाकापुर थाना औरंगाबाद बुलंदशहर निवासी किशन मूढ़ी पुत्र धर्मपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम ने इस मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान थाना बादलपुर पुलिस व अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य उपलब्ध कराएं। पुलिस व अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 5 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा ना करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। Greater Noida News