GreaterNoida News : बिल्डर पर पांच लाख रुपये का जुर्माना
ग्रेटर नोएडा
RP Raghuvanshi
02 Dec 2025 03:34 AM
ग्रेटर नोएडा । वायु प्रदूषण फैलाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम 15 दिन में जमा करने और प्रदूषण रोकने के लिए नियमित पानी का छिडक़ाव करने के निर्देश दिए हैं।
एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के निर्देश पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्माण कार्यों सहित प्रदूषण फैलाने वाली सभी गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। इस आदेश पर अमल करते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने भी ग्रेटर नोएडा में हर तरह की निर्माण गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद सेक्टर 10 स्थित श्रीजा रियल एस्टेट सोल्युशंस (कोको काउंटी) ने निर्माण कार्य जारी रखा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग के अंतर्गत वर्क सर्किल दो के वरिष्ठ प्रबंधक श्योदान सिंह के नेतृत्व में टीम ने सूचना मिलने पर साइट का निरीक्षण किया। साइट पर निर्माण होने व प्रदूषण फैलाने पर बिल्डर पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है।
सीईओ ने प्रदूषण रोकने में सभी ग्रेटर नोएडावासियों से सहयोग की अपील की है। साथ ही कूड़ा न जलाने की भी अपील की है। अगर कहीं कूड़ा जलता दिखे या फिर धूल उड़ती दिखे तो इसकी सूचना प्राधिकरण के कॉल सेंटर नंबर पर 0120--2336046, 47, 48 व 49 पर दे सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्स एप नंबर 8800203912 पर भी मैसेज कर सकते हैं।