क्या गौतमबुद्धनगर में आपका कोई विवाद लंबे समय से लंबित है ? क्या आप बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के आपसी सहमति से अपने मामले का समाधान चाहते हैं ? गौतमबुद्धनगर के लोगों के लिए इन सवालों का जवाब राष्ट्रीय लोक अदालत के रूप में सामने आने वाला है।
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Greater Noida News : गौतमबुद्धनगर के लोगों के लिए अपने लंबित विवादों का आपसी सहमति से निस्तारण कराने का अवसर मिलने जा रहा है। जिले में आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील न्यायालयों में भी होगा। इसमें विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों के अलावा प्री-लिटिगेशन विवादों का भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ और जनपद न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर के निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव (पूर्णकालिक) शिवानी रावत ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को जिले के मुख्यालय और तहसील न्यायालयों में लोक अदालत लगाई जाएगी।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों को आपसी सहमति के आधार पर निपटाया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- आपराधिक शमनीय वाद
- पारिवारिक विवाद और मामले
- मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से जुड़े मामले
- बिजली और पानी से संबंधित विवाद
- धारा 138 एनआई एक्ट के मामले
- भू-राजस्व वाद
- सेवा संबंधी मामले
- प्री-लिटिगेशन मामले
- सुलह-समझौते से निस्तारित किए जा सकने वाले अन्य विवाद
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी रावत के अनुसार, ऐसे मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाएगा, जिनमें संबंधित पक्षकार आपसी सद्भावना और सहमति के आधार पर विवाद का समाधान चाहते हैं। इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते से निपटारा कराना और लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में राहत उपलब्ध कराना है।
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