
Noida News: 7 सात साल पहले हिंदू महिला की जिंदगी बर्बाद कर हत्या करने के आरोपी मुस्लिम ब्वायफ्रेंड को गौतमबुद्धनगर के जिला न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी युवक महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था तथा इनकार करने पर महिला के मासूम बच्चों के सामने ही मौत के घाट उतार दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्र ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता बबलू चंदीला ने बताया कि थाना इकोटेक-3 क्षेत्रातंर्गत सुत्याना गांव निवासी राजू उर्फ सद्दाम ने एक हिंदू महिला मंजू को अपने प्रेम जाल में फंसाया। मंजू दो छोटे बच्चों की मां थी। पहले प्रेम जाल में फंसा कर सद्दाम महिला को सुत्याना गांव में लेकर आ गया। महिला ने सद्दाम के चक्कर में अपने पति को छोड़ दिया था। काफी समय तक साथ रहने के बाद सद्दाम में हिंदू महिला पर धर्म परिवर्तन करने का दवाब बनाया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद होता रहता था। जिसके बाद सद्दाम ने 22 मार्च 2017 की रात को मंजू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी।
मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी अवधेश कुमार अवस्थी ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। थाना प्रभारी द्वारा काफी जल्द इसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की गई। पूरे 7 साल तक कोर्ट में मुकदमा चला। तमाम गवाहों सबूत पेश किए गए। जिसके बाद जिला न्यायालय ने अब आरोपी सद्दाम को उम्रकैद कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।