UP News : पूर्व भाजपा विधायक सेंगर को मिली पेरोल, पीड़िता ने किया विरोध, बताया जान का खतरा

Corona Cases Decrease : देश में घटी कोविड संक्रमित उपचाराधीन मरीजों की संख्या।
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पीड़िता ने एक वीडियो बयान जारी किया है। इसमें उसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सिलसिले में पत्र लिखकर अपने तथा अपने परिवार को जान का खतरा होने का अंदेशा जताया है। पीडिता ने वीडियो के साथ ही सोशल मीडिया पर जारी किए अपने पत्र में सेंगर को उसकी बेटी की शादी के लिये मिली 15 दिन की पेरोल का विरोध किया है। उसने कहा है कि सेंगर जितने दिन बाहर रहेगा, वह तथा उसके परिवार के साथ ही गवाहों के लिए भी खतरा बना रहेगा।Odisha News : नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई
गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने माखी दुष्कर्म कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिये 27 जनवरी से 10 फरवरी तक की पेरोल पर छोड़ने का आदेश दिया है।UP News
पीड़िता ने पूर्व में अपनी बहन की शादी में अपने चाचा को अंतरिम जमानत न दिए जाने को भी पूर्व विधायक सेंगर के परिजन के षडयंत्र का नतीजा बताया है। उसने जारी वीडियो में कहा कि 'पूर्व विधायक सेंगर की पत्नी संगीता अपने पति को मिली पेरोल पर न्यायपालिका को धन्यवाद दे रही है, जबकि मेरी बहन की शादी के समय मेरे चाचा को मिली पेरोल का मेरे पिता की हत्या के दोषी पूर्व विधायक के भाई ने विरोध किया था। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें। News uploaded from Noidaअगली खबर पढ़ें
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पीड़िता ने एक वीडियो बयान जारी किया है। इसमें उसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सिलसिले में पत्र लिखकर अपने तथा अपने परिवार को जान का खतरा होने का अंदेशा जताया है। पीडिता ने वीडियो के साथ ही सोशल मीडिया पर जारी किए अपने पत्र में सेंगर को उसकी बेटी की शादी के लिये मिली 15 दिन की पेरोल का विरोध किया है। उसने कहा है कि सेंगर जितने दिन बाहर रहेगा, वह तथा उसके परिवार के साथ ही गवाहों के लिए भी खतरा बना रहेगा।Odisha News : नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई
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