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मकान, दुकान तथा फैक्ट्री पर हो सकता है पक्का कब्जा, रहें सावधान

Rent Agreement

Rent Agreement

Rent Agreement : अगर आप अपना मकान, दुकान अथवा फैक्ट्री किराए पर देते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको अपनी कोई भी प्रोपर्टी किराए पर देते समय रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) जरूर करना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट नहीं करने से आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। भारत के कानून में ऐसी एक व्यवस्था है कि यदि बिना रेंट एग्रीमेंट अथवा किसी कागजी कार्रवाई के बिना आप प्रापर्टी किराए पर देते हैं तो आपको बड़ी समस्या हो सकती है। कानून यह है कि लगातार 12 सात तक एक प्रोपर्टी पर काबिज रहने वाला व्यक्ति उस प्रोपर्टी का मालिक भी बन सकता है।

बहुत बड़ा रिस्क है बिना रेंट एग्रीमेंट की किराएदारी में

आपको बता दें कि भारत में अंग्रेजों के समय से एक गलत कानून बना हुआ है। इस कानून के कारण रेंट एग्रीमेंट के बिना प्रोपर्टी को किराए पर देना बहुत बड़े रिस्क को मोल लेना है। अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को साधारण शब्दों में प्रतिकूल कब्जा कानून कहा जाता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट इस कानून को सही ठहरा चुका है। यह कानून कहता है कि अगर किसी जगह पर कोई शख्स 12 साल से एक जगह पर निर्बाध तरीके से रह रहा है तो वह उस जगह पर अपने मालिकाना हक का दावा कर सकता है। चाहें वह जगह कागजों में किसी और की ही क्यों न हो। मान लीजिए कि आपके किसी मकान में कोई शख्स 12 साल से किराये पर रह रहा है। लेकिन आपके उसके साथ कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं किया है। वह आपके घर में 12 साल से रह रहा है लेकिन न कोई एग्रीमेंट है और न ही समय-समय पर किसी अन्य तरह की कोई कागजी कार्रवाई की गई है। ऐसे में वह शख्स आपके घर पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। अगर आपकी जमीन पर 12 साल से कोई अवैध कब्जा भी है और आपने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है तब भी वह जमीन आपके हाथ से जा सकती है।

अदालत से भी नहीं मिलेगी प्रोपर्टी

अगर आपने रेंट एग्रीमेंट के बिना किराएदार रखा है। वह किराएदार 12 साल बाद आपकी प्रोपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो ऐसे में आपको अदालत से भी मदद मिलने की गुंजाइश भी बहुत कम है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे को तुरंत हटाएं। इसके अलावा अगर आप किसी को मकान रेंट पर दे रहे हैं तो 11 महीने वाला रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। इससे आपका प्रॉपर्टी में इंटफेयरेंस बना रहेगा और आपकी संपत्ति पर कोई प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकेगा।

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