Lok Adalat 2025 : एक ऐसी अदालत जहां से आप अपने चालानों से छुटकारा पा सकते हैं। यहां पर आपकी सुनवाई भी तसल्ली से की जाती है। अगर आप अपने सभी पेंडिंग चालानों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अदालत आपके लिए बनी है। आप इस अदालत में जाकर अपने चालानों को माफ करवा सकते हैं या उनका जुर्माना कम कराने की अपील कर सकते हैं। इस साल की पहली लोक अदालत 8 मार्च को लगने वाली है। इस अदालत के माध्यम से आप अपने जुर्मानों का निपटारा करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक छोटे से प्रोसेज को फालो करना है।
ये चालान यहां हो सकते हैं माफ
इस लोक अदालत में किसी बड़े मामले का निपटारा न होकर आप केवल उन्हीं मामलों को निपटवा सकते हैं, जो नॉर्मल ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर कटे हैं। इन नार्मल ट्रैफिक नियमों में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के साथ सीट बेल्ट नहीं पहनना, हेलमेट नहीं होना, रेड लाइट जम्प करना शामिल है। अगर आप इस तरह के छोटे मोटे चालानों से परेशान हैं और इसे निपटाना चाहते हैं तो आप इस अदालत का सहारा लेकर इसे निपटा सकते हैं।
कुछ बातों का रखें ध्यान
इस अदालत का सहारा लेने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि आपका जिस व्हीकल पर चालान हुआ है वो पहले से किसी एक्सीडेंट या क्रीमिनल केस में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आपके ह्वीकल पर पर किसी भी तरह का केस चल रहा होगा उसकी सुनवाई लोक अदालत में नहीं हो सकती है। तब उस तरह के मामले में आपको कोर्ट ही जाना होगा। यानि यह साफ है कि इस अदालत में सामान्य अवस्था में किए गए चालान का ही निपटारा किया जाता है।
जहां चालान कटा है वहीं की लोक अदालत में चालान होंगे माफ
सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि आपका चालान जहां पर कटा है उसका निपटारा भी आप वहीं की लोक अदालत में करा सकते हैं। दिल्ली में कटे चालान का निपटारा आप नोएडा की लोकअदालत में नहीं करा सकते हैं। अगर आपका चालान नॉर्मल ट्रैफिक रूल तोड़ने के बजाय किसी और वजह से कटा है तो उसका भुगतान ना तो कम होता है ना माफ होता है। ड्रिंक एंड ड्राइव करते पाए गए तो इसका चालान भी काफी मुश्किलों से माफ होता है। नशे में ड्राइव करने का मतलब है खुद के साथ आसपास के सभी लोगों को खतरे में डालने जैसा काम करना।
समय की होती है बहुत पाबंदी
यहां समय की भी बहुत पाबंदी होती है यानि अगर आप लोक अदालत के तय समय पर नहीं पहुंचेंगे तो भी आपको अपना चालान हाथ में ही लेकर लौटना पड़ सकता है। इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे टाइम से आधा घंटा पहले ही पहुंचने की कोशिश करें। लोक अदालत में रजिस्ट्रेशन जरूरी है और वहां डायरेक्ट जाकर कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको आॅफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिल पाएगा और इन्हें लेकर आपको लोक अदालत में समय से पहुंचना होगा। उसके बाद ही आपके मामले में लोक अदालत में कोई फैसला लिया जा सकता है।
ये प्रोसेस फॉलो करें
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने लिए सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करें, और लॉगइन करें।
एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करें। केस के हिसाब से नेशनल लेवल के अथॉरिटी से लेकर पालिका के आधार तक क्लिक करें।
फॉर्म में पर्सनल, ग्रीवेंस और जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करें। ये करने के बाद फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा।
आपका चालान जिस जिले में कटा है आपको वहीं की लोक अदालत में इसका निपटारा कराना होगा। नहीं तो आपको वर्चुअल कोर्ट में ही अपनी अपील लेकर जानी पड़ेगी।
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