Sunday, 27 April 2025

इस राज्य में बंद होने जा रही है बाइक टैक्सी सेवा, दिया 6 हफ्तों का समय

Karnataka : कर्नाटक (Karnataka ) हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं को…

इस राज्य में बंद होने जा रही है बाइक टैक्सी सेवा, दिया 6 हफ्तों का समय

Karnataka : कर्नाटक (Karnataka ) हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया गया। ओला, उबर और रैपिडो जैसी प्रमुख राइड-हेलिंग कंपनियों के लिए यह आदेश आया है। कोर्ट ने इन कंपनियों को अपना संचालन पूरी तरह से बंद करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट का यह आदेश राज्य सरकार के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियमों की मंजूरी तक प्रभावी रहेगा।

बाइक टैक्सी सेवाओं पर कर्नाटक (Karnataka ) हाईकोर्ट का आदेश

कर्नाटक (Karnataka ) हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियम नहीं बनाती, तब तक बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित नहीं हो सकतीं। न्यायमूर्ति बीएम श्याम प्रसाद ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि इन ऐप-आधारित सेवाओं के खिलाफ यह आदेश जारी किया गया है, जो बिना नियमों के काम कर रही थीं। कोर्ट ने इन कंपनियों को छह सप्ताह के भीतर अपना संचालन बंद करने के लिए कहा है।

कर्नाटक (Karnataka ) सरकार की ओर से एग्रीगेटर लाइसेंस की मांग

इस आदेश के बाद, रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों ने राज्य सरकार से एग्रीगेटर लाइसेंस जारी करने और बाइक टैक्सियों को ट्रांसपोर्ट सेवा के रूप में रजिस्टर करने की मांग की थी। जुलाई 2021 में कर्नाटक (Karnataka ) सरकार ने इन बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, लेकिन इन कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

परिवहन मंत्री की प्रतिक्रिया और भविष्य की योजना

कर्नाटक (Karnataka ) के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को इस संबंध में उचित नियम बनाने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं के बिना नियमों के संचालन से सुरक्षा संबंधित चिंताएं बढ़ रही थीं। मंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले पर सरकार निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से अध्ययन करेगी।

फैसले के खिलाफ अपील का इरादा

इस फैसले के बाद, एक राइड-हेलिंग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वे हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि बाइक टैक्सी को मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध माना जाता है, लेकिन राज्य सरकार के पास इसका नियमन करने का अधिकार है।Karnataka :

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