Murder Mystery : प्यार को गले लगाने कनाडा से आई मोनिका को मिली मौत, जानिये पूरी कहानी

Monika
Monica, who came from Canada to embrace love, died, know the whole story
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 03:35 AM
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चंडीगढ़। प्रेम के ​किस्से भी अजीब होते हैं। प्रेम में सब कुछ जायज होता है, इसे स्वीकारते हुए लोग हत्या तक की वारदात को अंजाम देने से नहीं हिचक रहे हैं। ऐसे ही एक प्रेम कहानी के दर्दनाक अंत का मामला सामने आया है। मामला हरियाणा का है। जिससे प्यार की पींगें बढ़ाने युवती कनाडा से आई, उसी ने युवती की हत्या कर शव को खेत में दफना दिया। पुलिस ने अब उसका कंकाल बरामद किया है। घटना जून 2022 की है।

Murder Mystery

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23 साल की मोनिका पढ़ने गई थी कनाडा

पुलिस के मुताबिक हरियाणा के रोहतक से 23 वर्षीय मोनिका उच्च शिक्षा के लिए छात्र वीजा पर जनवरी 2022 में कनाडा गई थी। यहां रहते हुए उसे सुनील नाम के एक  युवक से प्रेम हो गया था। मई 2022 में वह अपने प्रेमी सुनील से मिलने के लिए भारत आई। कनाडा से आने के बाद सुनील और मोनिका ने गाजियाबाद के एक मंदिर में शादी की। आरोप है कि जून में किसी बात पर सुनील ने मोनिका की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को हरियाणा के सोनीपत में खेत में दफना दिया।

यूपी से गिरफ्तार हुआ आरोपी प्रेमी

मोनिका के लापता होने की रिपोर्ट उसके घर वालों ने दर्ज कराई थी। लेकिन, उस समय पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंच पाई थी। फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मामले की जांच कर रही भिवानी की अपराध जांच एजेंसी (सीआईए) ने बताया कि युवती का कंकाल गनौर के गढ़ी-झंझरा मार्ग के नजदीक मिला। उन्होंने बताया कि महिला की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को दो अप्रैल को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है।

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पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का बाप है सुनील

सीआईए-2 भिवानी के प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी सुनील पहले से शादीशुदा है। उसके दो बच्चे भी हैं। उसने 23 वर्षीय मोनिका की हत्या की है। अधिकारी ने बताया कि सुनील और मोनिका ने पिछले साल मई में कनाडा से लौटने के बाद गाजियाबाद के मंदिर में शादी की थी। मोनिका आईईएलटीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जनवरी 2022 में छात्रा वीजा पर कनाडा गई थी। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Pune : रिश्तेदार ने महिला व उसके दो मासूमों को क्यों मारा, जानिये दिल दहला देने वाली कहानी

Pune
Why the relative killed the woman and her two innocents, know the heart-wrenching story
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 12:44 PM
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पुणे (महाराष्ट्र)। अपनी एक रिश्तेदार के अवैध संबंधों से नाराज एक व्यक्ति ने महिला और उसके चार व छह साल के दो बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं सबूत मिटाने की गरज से उसने घर के सामने ही शवों को आग लगा दी। घटना पुणे के कोंढवा इलाके में हुई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

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एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला के अन्य पुरुषों के साथ अवैध संबंधों को लेकर आरोपी और उसके बीच बुधवार को झगड़ा हुआ था।

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घर के सामने ही शवों को लगा दी आग

कोंढवा थाने के एक अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर महिला और उसके दो बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि बुधवार रात करीब नौ बजे कोंढवा के पिसोली इलाके में महिला के घर के सामने शवों को आग लगा दी। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Delhi : सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला

Jain
Decision on Satyendar Jain's bail plea may come today
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:41 AM
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के जेल में बंद नेता सत्येंद्र जैन की धनशोधन के मामले में दाखिल जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय अपना फैसला सुना सकता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था। इस समय वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।

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अदालत ने 21 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा बृहस्पतिवार को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुना सकते हैं। उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तर्क दिया था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है।

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निचली अदालत के फैसले को जैन ने दी थी चुनौती

‘आप’ नेता ने पिछले साल 17 नवंबर को निचली अदालत द्वारा दिए फैसले को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने अपराध में जैन की संलिप्तता के प्रथमदृष्टया संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। जैन के अलावा निचली अदालत ने सह अभियुक्तों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि जैन ने जानबूझकर अपराध को छिपाया और वह प्रथमदृष्टया धनशोधन के मामले में दोषी प्रतीत होते हैं। उच्च न्यायालय ने वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रखा है। तीनों की जमानत का ईडी ने अदालत के समक्ष विरोध किया है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।