दिल्ली का सबसे बड़ा सफाई मिशन शुरू, सरकार ने खोला 9000 करोड़ का पिटारा

भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और राज्यसभा सांसद कान्ता कर्दम ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस घोषणा की जानकारी दी




दिल्ली - NCR में आवारा कुत्तों से बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने गंभीरता से हस्तक्षेप किया है। अदालत ने दिल्ली सरकार, MCD, NDMC समेत नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे तुरंत सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ कर सुरक्षित शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी हालात में वापस उनके पुराने इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह आदेश बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया है, ताकि वे खुलकर सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी भय के आ-जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में भावनात्मक पहलुओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि जन सुरक्षा सर्वोपरि होगी। Delhi NCR News
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और संबंधित नगर निगमों को आठ सप्ताह के भीतर करीब 5000 आवारा कुत्तों के लिए उचित शेल्टर होम स्थापित करने का आदेश दिया है। इन केंद्रों में नसबंदी, टीकाकरण और स्वास्थ्य देखरेख के लिए पर्याप्त स्टाफ तैनात करने होंगे। अदालत ने इस बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत करने और बढ़ाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं ताकि आवारा कुत्तों से संबंधित समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर ऐसी हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश भी दिया है, जिससे आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने की शिकायतें तुरंत दर्ज की जाएं। शिकायत मिलने के चार घंटे के अंदर कुत्ते को पकड़ना और उचित कार्रवाई करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इन आदेशों के क्रियान्वयन में बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम प्रशासन को भी आवारा कुत्तों को पकड़ने, शेल्टर होम स्थापित करने और शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए यह आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को अत्यंत गंभीर माना है और आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने को कहा है। Delhi NCR News
दिल्ली - NCR में आवारा कुत्तों से बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने गंभीरता से हस्तक्षेप किया है। अदालत ने दिल्ली सरकार, MCD, NDMC समेत नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे तुरंत सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ कर सुरक्षित शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी हालात में वापस उनके पुराने इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह आदेश बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया है, ताकि वे खुलकर सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी भय के आ-जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में भावनात्मक पहलुओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि जन सुरक्षा सर्वोपरि होगी। Delhi NCR News
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और संबंधित नगर निगमों को आठ सप्ताह के भीतर करीब 5000 आवारा कुत्तों के लिए उचित शेल्टर होम स्थापित करने का आदेश दिया है। इन केंद्रों में नसबंदी, टीकाकरण और स्वास्थ्य देखरेख के लिए पर्याप्त स्टाफ तैनात करने होंगे। अदालत ने इस बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत करने और बढ़ाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं ताकि आवारा कुत्तों से संबंधित समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर ऐसी हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश भी दिया है, जिससे आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने की शिकायतें तुरंत दर्ज की जाएं। शिकायत मिलने के चार घंटे के अंदर कुत्ते को पकड़ना और उचित कार्रवाई करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इन आदेशों के क्रियान्वयन में बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम प्रशासन को भी आवारा कुत्तों को पकड़ने, शेल्टर होम स्थापित करने और शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए यह आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को अत्यंत गंभीर माना है और आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने को कहा है। Delhi NCR News