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NATIONAL LEGAL NEWS: सीसीआई का सहयोग करेंगेः गूगल

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NATIONAL LEGAL NEWS:  नई दिल्ली। प्रतिस्पर्द्धा आयोग के आदेश पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय के इनकार के बाद वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने शुक्रवार को कहा कि वह इस फैसले की समीक्षा कर रही है और वह आयोग के साथ सहयोग करेगी।

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गूगल के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी उच्चतम न्यायालय के बृहस्पतिवार के फैसले की समीक्षा कर रही है। उन्होंन कहा, यह फैसला अंतरिम राहत देने की मांग तक ही सीमित है और हमारी अपील के गुण-दोष पर इसमें कोई फैसला नहीं सुनाया गया है।

गूगल ने स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा मानकों का पालन नहीं करने पर भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) की तरफ से लगाए गए जुर्माने पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से अंतरिम राहत नहीं दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली है।

प्रतिस्पर्द्धा नियामक ने अमेरिकी कंपनी गूगल पर मोबाइल फोन पारिस्थितिकी में एंड्रॉयड के जरिये हासिल दबदबे का दुरुपयोग करने के आरोप में 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इस आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत देने की अपील एनसीएलएटी ने ठुकरा दी थी।

गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि एंड्रॉयड पारिस्थितिकी से भारतीय उपभोक्ताओं और फोन विनिर्माताओं को काफी फायदा हुआ है और इसने भारत के डिजिटल कायांतरण में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, हम अपने उपयोगकर्ताओं और भागीदारों के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपनी अपील के अनुरूप हम सीसीआई के साथ सहयोग करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गूगल को सीसीआई के आदेश के अनुरूप 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

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