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Rahul Gandhi : राहुल गांधी का वनवास खत्म,काँग्रेस में जश्न,सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पलटा खेल !

Rahul Gandhi

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Rahul Gandhi :  आज कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दिन है । सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक दोषसिद्धि पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी का पहला ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है ‘ come what may, my duty reamins the same .protect the idea of india.

 

 

मतलब ‘ चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत के विचार की रक्षा करें.’ अब कांग्रेस पार्टी हर जगह जश्न मना रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी सबसे पहले AICC के मुख्यालय पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही और ढोल नगाड़ों के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया गया । सभी कांग्रेसी राहुल गांधी को ट्वीट कर बधाई दे रहे है । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि वायनाड की जनता की जीत हुई है और राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा की साजिश बेनकाब हुई है। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र के मंदिर में जनता की आवाज फिर गूंजेगी । उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार और BJP के लोग वही काम करें जिसका उनको जनाादेश मिला है। अपने वादों को निभाने में वो एक दशक से विफल रहे हैं।
फिलहाल कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली का इंतजार रहेगा ।

 

सुप्रिया श्रीनेत ने दिया बयान

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोर्ट में पहली बार किसी व्यक्ति  को दो साल की सजा मिली जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए । उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को आइना दिखाया है । सुप्रिया ने कहा कि अब फिर से लोकसभा में हमारा शेर दहाड़ेगा । अब सदन के सभापति को बिना देरी करे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर देनी चाहिए । इसी तरह से एक एक करके सभी कांग्रेसियों के बयान सामने आ रहे है । इसके साथ ही कांग्रेस को भाजपा सरकार पर तंज कसने का एक और मौका मिल गया है ।

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‘मोदी सरनेम ‘ क्या है पूरा मामला

राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था । जिसके बाद सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी। राहुल ने गुजरात HC में याचिका लगाकर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी । निचली अदालत ने राहुल को जमानत तो दे दी थी, लेकिन दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था । अब 4 अगस्त को राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरी खबर सुनाई और पूरी कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक अच्छी खबर है।

Rahul Gandhi Breaking: राहुल गांधी की सजा पर “सुप्रीम रोक”,बहाल होगी सांसदी

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