World Consumer Right Day 2023- आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। उपभोक्ताओं के अधिकार और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 15 मार्च का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रुप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन के इतिहास, महत्व और थीम के बारे में –
World Consumer Right Day – विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास –
15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ताओं को लेकर एक विशेष संदेश दिया था। इसी संदेश से प्रेरित होकर इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र के नए उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशानिर्देशों की मंजूरी थी और इसी साल पहली बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इसके बाद से प्रतिवर्ष 15 मार्च का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
World Consumer Right Day:विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व –
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अलग अलग थीम के साथ, अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों और अभियानों के साथ इस दिन को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को जबकि भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
भारत में क्या हैं उपभोक्ताओं के खास अधिकार –
भारत में उपभोक्ताओं के अधिकार की परिभाषा ‘सूचना का अधिकार ‘ के रूप में है। भारत में उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकार है –
1. सुरक्षा का अधिकार
2. सूचित किए जाने का अधिकार
3. चुनने का अधिकार
4. सुने जाने का अधिकार
5. समस्या के समाधान का अधिकार
6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार