Adani Group: सुप्रीम कोर्ट ने आज धारावी रिडेवलेपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। फैसला आने से गौतम अडानी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज धारावी पुनर्विकास परियाजना में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए मना कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अडानी ग्रुप (Adani Group)के पक्ष में बोम्बे न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए भी इनकार कर दिया है।
क्या है पूरा मामला
अडानी ग्रुप (Adani Group) की रियल एस्टेट डेवलपमेंनट आडानी प्रोपरटीज ने नवंबर 2022 में सबसे ऊंची बोली लगाई थी औऱ इसे धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 80 प्रतिशत भागीगारी मिली और वहीं महाराष्ट्र सरकार को बस 20 प्रतिशत मिली। 600 एकड़ की इस जमीन पर 296 एकड़ पुनर्विकास करने की योजना है। अडानी के धारावी रिडेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट नें फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप कि ओर से चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जायेगी। बतो दें कि दुबई की एक कंपनी सेक्लिंक टेक्नोलॉजिज कॉर्प( Seclink Technologies Corp) नामक एक कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को देने के फैसले पर चुनौती दी थी औऱ तभी से यह मामला कोर्ट में है। अडानी के इस प्रौजेक्ट को ऐशिया का सबसे बड़ा पुनर्विकास कार्यक्रम माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था जिसमें अडानी ग्रुप, सेक्लिंक टेक्नोलॉजिज कॉर्प और महाराष्ट्र सरकार शामिल है। सेक्लिंक टेक्नोलॉजिज ने महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी थी और कहा थी कि उनकी कंपनी अडानी ग्रुप से बेहतर है। दिसंबर 2024 में सेक्लिंक की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि सेक्लिंक की इस बात का कोई तर्क नहीं है। किसी भी सरकार को ऐसे प्रोजोक्ट के लिए सही बोली चुनने का पूर्ण अधिकार है।
अडानी ग्रुप(Adani Group) ने क्या कहा
बेंच ने कहा कि अडानी ग्रुप (Adani Group) सारे भुगतान एक ही एस्क्रो अकाउंट से करेगा। वहीं CJI खन्ना नें मौखिक रूप से कह दिया था कि बोम्बे हाईकोर्ट का फैसला सही है क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि रेलवे लाईन भी विक्सित होगी।इसी दौरान अडानी ग्रुप के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी ने कहा कि काम तो पहले ही शुरु हो चुका है और करोडो की मशीनें भी लग चुकी है। लगभग 2000 काम भी कर रहे है अब ऐसे किसी फैसले से अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप को नोटिस जारी किया और सुप्रीम कोर्ट नें अडानी ग्रुप को एक अलग बैंक खाता बनाने का आदेश दिया है। और इस खाते में प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लेन-देन होंगे। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई 25 मई के लिए निर्धारित कर दी है।Adani Group:
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