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Aadhar Pan Link न होने के कारण CBDT ने रद्द किये 11.5 करोड़ पैन कार्ड।

Aadhar Pan Link

अगर आप भी किसी कारणवश Aadhar Pan Link कराने से चूक गए हैं तो आपको कई आर्थिक कार्यों में मुश्किल आ सकती है। CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) के द्वारा निष्क्रिय किये गए 11.5 करोड़ पैन कार्ड का पुनः उपयोग करने पर आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने Aadhar Pan Link कराने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की थी।

कौन सी दिक्क़तों का करना पड़ सकता है सामना?

Aadhar Pan Link न होने के कारण डी एक्टिवेट किये गए पैन कार्ड के कारण अब वे लोग कुछ बैंक एवं अन्य अर्थ संबंधी काम नहीं कर सकेंगे। जैसे कि

इसके साथ ही साथ अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स भरने के लिए तैयार रहना चाहिए।

 

कैसे कर सकते हैं निष्क्रिय पैन कार्ड को एक्टिवेट?

Aadhar Pan Link न होने के कारण निष्क्रिय हुए पैन कार्ड को पुनः सक्रिय करने के लिए आप नीचे दिए गए कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं।

  1. आयकर विभाग में अपने क्षेत्र के AO को एक पत्र लिखें।
  2. पत्र के साथ ही मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करें।
  3. पिछले तीन साल के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दें।
  4. निर्धारित क्षति पूर्ती बांड भी दें।

इन सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद आपको 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि आप पैन कार्ड एक्टिवेशन प्रक्रिया का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

किनके Aadhar Pan हुए आटोमेटिक लिंक?

अगर आपका pan कार्ड 1 जुलाई 2017 के बाद जारी हुआ है तो आपको Aadhar Pan Link संबंधी किसी भी प्रक्रिया को करने की जरुरत नहीं है क्योंकि ये स्वतः ही link करके प्रदान किये गए हैं। इस तिथि से पूर्व जारी किये गए Pan Card को मैन्युअल तरीके से link कराने की आवश्यकता है।

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