Sunday, 20 October 2024

Alt News : ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत

New Delhi: नई दिल्ली। एक हिंदू देवता के बारे में किए गए आपत्तिजन ट्वीट के मामले में गिरफ्तार फैक्ट चेकर…

Alt News : ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत

New Delhi: नई दिल्ली। एक हिंदू देवता के बारे में किए गए आपत्तिजन ट्वीट के मामले में गिरफ्तार फैक्ट चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। मोहम्मद जुबैर कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा 2018 में एक हिंदू देवता के बारे में किए गए एक ‘‘आपत्तिजनक ट्वीट’’ से संबंधित मामले में उनकी जमानत याचिका पर आदेश शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने आरोपी के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में दो जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने पांच दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था। आरोपी ने जमानत खारिज करने के मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। गुरुवार को बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले के केंद्र में तस्वीर के साथ, जुबैर ने लोगों को भड़काने के इरादे से ‘2014 से पहले’ और ‘2014 के बाद’ का इस्तेमाल किया था। सत्र अदालत ने तब पूछा कि सरकार को छोड़कर 2014 में क्या बदला, और क्या यह ट्वीट सरकार की आलोचना थी।

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