सांपों के जहर बेचने के केस में एलवीश यादव को सुप्रीम राहत
हरियाणा के मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2023 के चर्चित स्नेक वेनम मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।

Elvish Yadav : हरियाणा के मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2023 के चर्चित स्नेक वेनम मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला नवंबर 2023 में नोएडा में कथित रेव पार्टी के दौरान सांपों और उनके जहर के इस्तेमाल के आरोपों के बाद सामने आया था। इसी मामले में एल्विश यादव को 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार भी किया गया था। मामले में आरोप लगाए गए थे कि पार्टियों में मनोरंजन और नशे के उद्देश्य से सांपों तथा उनके जहर का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह आरोप वन्यजीव संरक्षण कानून और मादक पदार्थों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत गंभीर माने गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर रद्द की एफआईआर?
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 2(23) के तहत जिस कथित साइकोट्रॉपिक पदार्थ का उल्लेख किया गया, वह कानून की अनुसूचित सूची में शामिल ही नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि एल्विश यादव के पास से किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई थी। कोर्ट ने चार्जशीट का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें केवल यह आरोप था कि एल्विश यादव ने एक सहयोगी के माध्यम से कथित तौर पर ऑर्डर दिया था। ऐसे में अदालत ने पाया कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट का प्रयोग कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 का भी जिक्र किया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस कानून के तहत अभियोजन की शुरुआत केवल अधिकृत अधिकारी की शिकायत के आधार पर ही हो सकती है। मौजूदा एफआईआर में इस अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए उसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।
आईपीसी के आरोप भी स्वतंत्र रूप से नहीं टिके
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत लगाए गए आरोप अपने आप में स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। अदालत के अनुसार, ये आरोप उस पूर्व शिकायत से जुड़े थे जिसे पहले ही बंद किया जा चुका है। इसी वजह से इन धाराओं के आधार पर भी एफआईआर को कायम रखना उचित नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एफआईआर को रद्द करने का फैसला कानूनी और प्रक्रियागत आधारों पर लिया गया है। अदालत ने मामले के तथ्यों या आरोपों की सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यानी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आरोप सही थे या गलत, बल्कि यह कहा कि मौजूदा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर एफआईआर टिक नहीं सकती। अदालत ने सक्षम प्राधिकरण को यह स्वतंत्रता भी दी है कि वह कानून के मुताबिक उचित प्रक्रिया अपनाकर दोबारा कार्रवाई शुरू कर सकता है। विशेष रूप से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 55 के तहत नई शिकायत दाखिल कर कानूनी कदम उठाने का रास्ता खुला रखा गया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जताई थी सख्ती
इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि यदि प्रभावशाली और लोकप्रिय लोग आवाजहीन जीवों, खासकर सांपों, का इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो समाज में गलत संदेश जा सकता है। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या किसी को चिड़ियाघर में जाकर जानवरों के साथ मनमर्जी करने की अनुमति दी जा सकती है और क्या ऐसा करना कानून का उल्लंघन नहीं होगा।
एल्विश यादव की ओर से क्या दलील दी गई?
एल्विश यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने अदालत में दलील दी थी कि वह एक वीडियो शूट के सिलसिले में गायक फाजिलपुरिया के निमंत्रण पर कार्यक्रम से जुड़े थे। बचाव पक्ष ने कहा कि कथित रेव पार्टी के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं और न ही किसी मादक पदार्थ के इस्तेमाल का स्पष्ट सबूत है। बचाव पक्ष ने लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि बरामद किए गए नौ सांप विषैले नहीं थे। साथ ही यह भी कहा गया कि एल्विश यादव घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।
राज्य सरकार का पक्ष क्या था?
वहीं राज्य पक्ष ने अदालत में कहा था कि पुलिस ने मौके से नौ सांप बरामद किए थे, जिनमें पांच कोबरा बताए गए। राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि सांप के जहर के इस्तेमाल के संकेत मिले थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा था कि सांप का जहर किस तरह निकाला जाता है और कथित तौर पर पार्टियों में उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। Elvish Yadav
Elvish Yadav : हरियाणा के मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2023 के चर्चित स्नेक वेनम मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला नवंबर 2023 में नोएडा में कथित रेव पार्टी के दौरान सांपों और उनके जहर के इस्तेमाल के आरोपों के बाद सामने आया था। इसी मामले में एल्विश यादव को 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार भी किया गया था। मामले में आरोप लगाए गए थे कि पार्टियों में मनोरंजन और नशे के उद्देश्य से सांपों तथा उनके जहर का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह आरोप वन्यजीव संरक्षण कानून और मादक पदार्थों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत गंभीर माने गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर रद्द की एफआईआर?
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 2(23) के तहत जिस कथित साइकोट्रॉपिक पदार्थ का उल्लेख किया गया, वह कानून की अनुसूचित सूची में शामिल ही नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि एल्विश यादव के पास से किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई थी। कोर्ट ने चार्जशीट का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें केवल यह आरोप था कि एल्विश यादव ने एक सहयोगी के माध्यम से कथित तौर पर ऑर्डर दिया था। ऐसे में अदालत ने पाया कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट का प्रयोग कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 का भी जिक्र किया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस कानून के तहत अभियोजन की शुरुआत केवल अधिकृत अधिकारी की शिकायत के आधार पर ही हो सकती है। मौजूदा एफआईआर में इस अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए उसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।
आईपीसी के आरोप भी स्वतंत्र रूप से नहीं टिके
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत लगाए गए आरोप अपने आप में स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। अदालत के अनुसार, ये आरोप उस पूर्व शिकायत से जुड़े थे जिसे पहले ही बंद किया जा चुका है। इसी वजह से इन धाराओं के आधार पर भी एफआईआर को कायम रखना उचित नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एफआईआर को रद्द करने का फैसला कानूनी और प्रक्रियागत आधारों पर लिया गया है। अदालत ने मामले के तथ्यों या आरोपों की सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यानी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आरोप सही थे या गलत, बल्कि यह कहा कि मौजूदा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर एफआईआर टिक नहीं सकती। अदालत ने सक्षम प्राधिकरण को यह स्वतंत्रता भी दी है कि वह कानून के मुताबिक उचित प्रक्रिया अपनाकर दोबारा कार्रवाई शुरू कर सकता है। विशेष रूप से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 55 के तहत नई शिकायत दाखिल कर कानूनी कदम उठाने का रास्ता खुला रखा गया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जताई थी सख्ती
इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि यदि प्रभावशाली और लोकप्रिय लोग आवाजहीन जीवों, खासकर सांपों, का इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो समाज में गलत संदेश जा सकता है। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या किसी को चिड़ियाघर में जाकर जानवरों के साथ मनमर्जी करने की अनुमति दी जा सकती है और क्या ऐसा करना कानून का उल्लंघन नहीं होगा।
एल्विश यादव की ओर से क्या दलील दी गई?
एल्विश यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने अदालत में दलील दी थी कि वह एक वीडियो शूट के सिलसिले में गायक फाजिलपुरिया के निमंत्रण पर कार्यक्रम से जुड़े थे। बचाव पक्ष ने कहा कि कथित रेव पार्टी के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं और न ही किसी मादक पदार्थ के इस्तेमाल का स्पष्ट सबूत है। बचाव पक्ष ने लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि बरामद किए गए नौ सांप विषैले नहीं थे। साथ ही यह भी कहा गया कि एल्विश यादव घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।
राज्य सरकार का पक्ष क्या था?
वहीं राज्य पक्ष ने अदालत में कहा था कि पुलिस ने मौके से नौ सांप बरामद किए थे, जिनमें पांच कोबरा बताए गए। राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि सांप के जहर के इस्तेमाल के संकेत मिले थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा था कि सांप का जहर किस तरह निकाला जाता है और कथित तौर पर पार्टियों में उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। Elvish Yadav












