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Assam UCC: बीजेपी ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले अपने घोषणापत्र में असम में यूसीसी लागू करने का वादा किया था।

Assam UCC: असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता ((यूसीसी)) विधेयक पारित कर दिया है, जबकि विपक्ष ने इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी। सोमवार को यह विधेयक पेश किया गया था जिसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है।
बीजेपी ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले अपने घोषणापत्र में असम में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। राज्य में सरमा के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद कैबिनेट ने 13 मई को अपनी पहली बैठक में इस बिल को लाने की मंज़ूरी दी थी।
मुख्यमंत्री ने विधेयक के संबंध में क्या बताया?
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को विधानसभा में कहा, ‘‘इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सह जीवनसाथी संबंध से संबंधित कानूनों को एकीकृत और सरल बनाना है।’’ उन्होंने बताया कि विधेयक में विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक विधेयक में विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि यह असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा।
पीटीआई-भाषा के मुताबिक विधेयक में यह भी कहा गया है कि यह असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा।
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