
Atiq Murder Case / नई दिल्ली : यूपी के कुख्यात माफिया सरगना अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या के साथ ही 2017 के बाद से यूपी में हुए एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से 2017 के बाद हुए एनकांउटर पर चार सप्ताह के भीतर हल्फानामा दाखिल करने आदेश दिए हैं।
माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की बहन नूरी की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त टिप्पणी की।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत में कैसे किसी की हत्या हो सकती है। हमलावरों को यह कैसे पता था कि अतीक व उसके भाई को कहां ले जाया जा रहा है। इसमें पुलिस की भी भूमिका हो सकती है। यह व्यवस्था लोगों में कानून के प्रति विश्वास को कमजोर करती है। कोर्ट ने पूछा कि क्या जस्टिस चौहान कमिशन की रिपोर्ट लागू की गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों के अंदर उत्तर प्रदेश में हुए 183 एनकाउंटर पर सरकार से हल्फानामा दाखिल करने के लिए कहा। अतीक की बहन नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में अतीक और अशरफ हत्याकांड की न्यायिक जांच कराने को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में जस्टिस चौहान की सिफारिशों को लागू न करने की बात भी कही गई थी। Atiq Murder Case
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