सावधान! महिलाओं के साथ ये अपराध करने वाले धो बैठेंगे सरकारी नौकरी से हाथ
भारत
चेतना मंच
14 Dec 2022 10:50 PM
Madhya Pradesh- मध्यप्रदेश राज्य से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर सरकारी नौकरी को लेकर है। अगर महिलाओं के साथ कोई अपराध करता है तो उसे सरकारी नौकरी का पात्र नहीं समझा जाएगा। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) राज्य में सहकारिता विभाग ने सरकारी नौकरी को लेकर जारी कर दिए हैं नए नियम। इसके तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोर्ट में कोई महिला अपराध केस विचाराधीन है तो जब तक उस केस का निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर केस का निर्णय आ जाता है एवं व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस स्तिथि में उसे सरकारी नौकरी के पात्र ही नहीं समझा जाएगा।
राज्य ने ये नया नियम 8 दिसंबर से ही लागू कर दिया गया है। यहां पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की जाती है। सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होना अनिवार्य है। ये आयु सीमा छूट पर भी निर्धारित है। ये छूटों के साथ बढ़ सकती है।
इसी के साथ राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी को लेकर कुछ और नियमों को लागू कर दिया है जैसे कि अगर 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीन बच्चों में से किसी एक का जन्म हुआ हो एवं वो जीवित हो तो भी उसे सरकारी नौकरी का पात्र नहीं समझा जाएगा। एक बात यहां और महत्वपूर्ण है कि इसमें जुड़वा संतानों को शामिल नहीं किया गया है। जो नाबालिग होकर विवाह करते हैं उन्हें भी अपात्र समझा जाएगा। जिस व्यक्ति की एक से अधिक जीवित पत्नी हैं उन्हें भी सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है।