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AAP Party को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट का आप को फरमान, खाली करें दफ्तर

Aap Party

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AAP Party:  लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) करीब आने वाले है। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP Party) की पेरशानी और बढ़ती जा रही है। पहले आप नेता अब पार्टी पर ही तलवार लटकी नजर आ रही है। दरअसल आज यानी 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली में बने आप के दफ्तर को खाली करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आम आदमी पार्टी 15 जून तक अपने कार्यालय को खाली कर दे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का कहना है कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर बना है। इसलिए इसे खाली करना होगा।

कार्यालय को दूसरी जगह करें शिफ्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मोहलत दी जी रही है। हालांकि पार्टी 15 जून तक अपने ऑफिस को खाली कर दे। कोर्ट ने आगे कहा कि पार्टी अपने कार्यालय को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। इसके लिए वो भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करें। वहीं कोर्ट ने भूमि और विकास कार्यालय को भी निर्देश दिया है कि वो चार हफ्ते के अंदर फैसला ले।

AAP Party

क्या है पूरा मामला

आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर जिस प्लॉट पर बनाया है वो राउज एवेन्यू की है। उस प्लॉट को दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित किया गया था। जिससे वहां पर जिला कोर्ट बनाया जा सके। कोर्ट ने पहले भी कहा था कि कैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी जमीन पर कब्जा कर सकती है। पार्टी को ये जमीन वापिस करनी होगी। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक की मोहलत दे दी है। AAP Party

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