Big Breaking- प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में सपा नेता आजम खान को हुई 3 साल की सजा, खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 03:47 AM
Big Breaking- हेट स्पीच के मामले में सपा पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) समेत दो लोगों को कोर्ट जुर्माना लगाया है। सजा का ऐलान होते ही आजम खान को कस्टडी में ले लिया गया है। नियमतः 2 साल से अधिक सजा होने पर नेता की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले के बाद नेता आजम खान की विधायकी जाने का खतरा है।
क्या है पूरा मामला -
गौरतलब है साल 2019 में सपा नेता आजम खान (Azam Khan Hate Speech) ने एक चुनाव रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रामपुर के डीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसी के खिलाफ भाजपा नेता ने आकाश सक्सेना ने इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कोतवाली में आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन व भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था। रामपुर की MP-MLA कोर्ट में इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट में आजम खान को दोषी करार देते हुए सजा की अवधि पर बहस चल रही थी, जिसका फैसला आ गया है। कोर्ट ने आजम खान पर 3 साल की सजा के साथ ₹25000 का जुर्माना लगाया है।
गौरतलब है नेता आजम खान (Azam Khan) अभी 5 महीने पहले ही 28 मई को 2 साल की जेल की सजा काट कर जमानत पर बाहर आए हैं। अब हेट स्पीच के मामले में उन्हें 3 साल की सजा दी गई है। जिसके बाद उनकी जमानत की तैयारी की जा रही है। यह भी खबर सामने आ रही है कि इस मामले में अब नेता आजम खान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।