
Big Court Cases : सोमवार को कोर्ट में चार बड़े मामलों पर मंथन होना है। इनमें से एक मथुरा की श्रीकृष्ण भूमि विवाद पर सुनवाई टल गई है। इस मामले पर सुनवाई के लिए अब 18 जुलाई की तारीख तय की गई है। दूसरा मामला केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का है, जिसमें जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। दो अन्य बड़े मामले भी कोर्ट में हैं। आइए जानते हैं चारों के बारे में।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सोमवार को होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। बार एसोसिएशन ने जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या के चलते शोक सभा रखी थी। इसलिए अब इस प्रकरण को अब 18 जुलाई को सुना जाएगा। उस दिन तय होगा कि 13.37 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटेगा या नहीं?
लखनऊ हाईकोर्ट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ 22 साल पुराने प्रभात हत्याकांड का है, जिसकी सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट की दूसरी बेंच में उनके बेटे आशीष की जमानत अर्जी पर फैसला आने की उम्मीद है। लखनऊ हाईकोर्ट में आज प्रभात गुप्ता हत्याकांड पर फैसला आना है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी आरोपी हैं। सुनवाई MP-MLA कोर्ट में जस्टिस रमेश सिन्हा और सरोज यादव की डबल बेंच करेगी। प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में 24 मई को सुनवाई हुई थी। कोर्ट में टेनी के वकील पेश नहीं हुए थे।
प्रभात गुप्ता के छोटे भाई राजीव गुप्ता ने मीडिया से कहा कि कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। ऐसी संभावना है कि कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा। हमें कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं।
इसके अलावा तिकुनिया हिंसा के मामले में भी आज फैसला आना है। जिसमें अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच करेगी। तिकुनिया हिंसा मामले में 8 जुलाई को आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर बहस हुई थी। अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की गई थी।
चौथा मामला फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर का है। जुबैर की आज लखीमपुर खीरी जिले की मोहम्मदी कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट ने शनिवार को जुबैर के खिलाफ गैर-जमानती वॉरेंट जारी किया था। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि जुबैर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पेश किया जाए।
जुबैर अभी सीतापुर जेल में बंद है। उनके खिलाफ लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी कोतवाली में सुदर्शन टीवी के पत्रकार ने 1 साल पहले IT एक्ट की धारा 153 ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर ने आरोपी जुबैर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी आरोप था। एक साल पहले पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। तब से जुबैर के खिलाफ अदालत से कई वारंट जारी किए गए, लेकिन जुबैर कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। इसी बात पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जुबैर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।