Big News: नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी कांड में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिल्ली और यूपी से बाहर रहने के आदेश दिए हैं।
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बता दें कि तीन अक्टूबर 2021 में लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों को आशीष मिश्रा ने अपनी जीप से रौंद दिया था। जिसमें चार किसानों की मौत हो गई, जबकि किसानों की भीड़ ने जीप चला रहे ड्राइवर की भी पीट पीटकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी,जिसके बाद आशीष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आज सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है।
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