Ola-Uber-Rapido Ban

Ola-Uber-Rapido Ban :  कर्नाटक हाईकोर्ट के ताज़ा फैसले से ओला, उबर और रैपिडो जैसी लोकप्रिय बाइक टैक्सी कंपनियों को करारा झटका लगा है। न्यायालय ने इन सेवाओं पर लगी अस्थायी रोक हटाने से इनकार कर दिया है, जिससे आज से पूरे राज्य में इनकी बाइक टैक्सी सेवाएं पूरी तरह बंद हो गई हैं। अदालत ने इन सेवाओं पर लगी रोक हटाने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे न केवल यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी, बल्कि हजारों ड्राइवरों की आजीविका भी संकट में आ गई है।

कोर्ट ने क्यों कहा ‘नहीं’?

ओला, उबर और रैपिडो ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि उन्हें बाइक टैक्सी को एक वैध परिवहन सेवा के रूप में मान्यता दी जाए और पीली नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहनों को वाणिज्यिक श्रेणी में पंजीकृत करने की अनुमति दी जाए। लेकिन न्यायमूर्ति बी.एम. श्याम प्रसाद की पीठ ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि जब तक सरकार स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं बनाती, बाइक टैक्सी सेवाओं को वैध नहीं माना जा सकता।

सरकार को तीन महीने की मोहलत

कोर्ट ने राज्य सरकार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत नीति तैयार करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। जब तक ये दिशानिर्देश नहीं बन जाते, बाइक टैक्सी सेवाएं चलाना गैरकानूनी माना जाएगा। अप्रैल 2025 में कंपनियों को दी गई अंतरिम अनुमति की अवधि भी अब समाप्त हो चुकी है। ट्रैफिक से बेहाल बेंगलुरु जैसे महानगर में बाइक टैक्सी सेवाएं न केवल समय की बचत करती थीं बल्कि किराए के मामले में भी किफायती विकल्प थीं। अब इन सेवाओं के बंद होने से यात्रियों को महंगे कैब और ऑटो की ओर रुख करना पड़ेगा। मिडिल क्लास, स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले युवाओं पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है।

ड्राइवरों की रोज़ी-रोटी पर संकट

इन ऐप-आधारित सेवाओं से जुड़े हजारों गिग वर्कर्स के लिए यह फैसला रोज़ी-रोटी पर सीधा प्रहार है। इनमें से कई ने कर्ज लेकर बाइक खरीदी थी, अब EMI भरना भी उनके लिए चुनौती बन सकता है। बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे इन ड्राइवरों की उम्मीदें अब पूरी तरह सरकार की आगामी नीति पर टिकी हैं। बता दें कि साल 2021 में कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी नीति की शुरुआत की थी, लेकिन नियमों और सुरक्षा मानकों की अनुपस्थिति के चलते मार्च 2024 में उसे भी बंद कर दिया गया था।      Ola-Uber-Rapido Ban

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