मथुरा। श्रीकृष्ण जन्म स्थान बनाम शाही ईदगाह मामले में कोर्ट ने सोमवार को अमीन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। फैसले के मुताबिक 17 अप्रैल से पहले दोनों पक्षकारों को रिपोर्ट कोर्ट में देनी होगी। दोनों पक्षकारों को सूचना देने के बाद मस्जिद का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद मौके पर मिले साक्ष्यों से संबंधित रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। गौरतलब है कि कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह के बीच 55 साल पहले हुए समझौते को लेकर विवाद है।
Birth Place of Shri Krishna
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अभिलेखों में दर्ज नहीं है मुस्लिम पक्ष का नाम
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दाखिल रिवीजन वाद पर 28 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई के दौरान बहस पूरी हो चुकी थी। कोर्ट को अपना निर्णय सुनाना था। लेकिन, मामला टलने की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया था। महेंद्र प्रताप सिंह के एडवोकेट के मुताबिक नगर निगम में भी मुस्लिम पक्ष का नाम दर्ज नहीं है। राजस्व अभिलेख खसरा खतौनी में भी जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर यहां 13.37 एकड़ भूमि है। आज भी ईदगाह वाली जगह का श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट टैक्स देता है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष तरह-तरह के बहाने बनाकर कोर्ट में केस को बार-बार भटका रहे हैं।
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55 साल पहले हुए समझौते को लेकर है विवाद
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने 12 अक्टूबर 1968 को शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक हैं, जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा किया गया है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद हाईकोर्ट भी पहुंच गया था।
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