इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। भारत छोड़ने के नोटिस पर सुनवाई 2 नवंबर तक टली। जानिए केंद्र सरकार ने अदालत में क्या आश्वासन दिया।

National News : अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी है। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया है कि अगली सुनवाई तक इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट में इमरान खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार, 2 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई आगे बढ़ाई गई। अदालत की इस कार्यवाही से इमरान खान को फिलहाल राहत मिली है। National News
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। अभिनेता ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत से राहत मांगी थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। National News
बॉम्बे हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान इमरान खान की याचिका पर आगे विचार किया जाएगा। फिलहाल, केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के अनुसार, अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले में आगे अदालत क्या रुख अपनाती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। National News
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