Bulandshahr News : हत्याकांड के गवाह को गोलियों से था भूना
Bulandshahr News: The witness of the murder case was gunned down
भारत
चेतना मंच
01 Dec 2025 06:48 AM
Bulandshahr News : बुलंदशहर के अहमदगढ़ में साल 2014 में हुए एक हत्याकांड मामले में न्यायालय ने अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर एक 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 2014 में अशोक नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। अशोक 2012 में हुए एक अन्य हत्या कांड में गवाह था।
Bulandshahr News :
2012 में हुए हत्याकांड में थे गवाह
साल 2012 में सरजीत सिंह अहमदगढ़ निवासी युवक के पिता रोहन सिंह की हत्या कर दी गई थी जिसका मुकदमा न्यायालय में अभी विचाराधीन है। इस मामले में वादी सर्वजीत, भतीजा नरेश और भतीजा अशोक गवाह थे। 2012 में रोहन सिंह हत्याकांड में अभियुक्त जयपाल उर्फ दूरियां पुत्र भंवर सिंह, रोबिन पुत्र मुकेश निवासी हजरतपुर थाना अहमदगढ़, रूपेश पुत्र फकीर चंद निवासी मामू थाना अहमदगढ़, अनिल पुत्र मनोहर सिंह निवासी नौरंगाबाद जगदीशपुर थाना अहमदगढ़ ने 30 जुलाई 2014 को रोहन सिंह हत्याकांड के गवाह भतीजे नरेश और अशोक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। फायरिंग में अशोक की हत्या कर दी गई। वारदात में नरेश भी बुरी तरह से घायल हो गया।
कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना
वारदात के बाद थाना अहमदगढ़ में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा 2015 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने और तथ्यों की जांच करने के बाद अभियुक्त दूरियां, रुपेश, अनिल और रोबिन को दोषी करार दिया है। चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 1-1 रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई गई है।
जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराध में पुलिस ने की प्रभावी पैरवी
इस मामले को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित करते हुए बुलंदशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर करवाई संपन्न कराई गई जिसके परिणाम में न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। बुलंदशहर पुलिस ने संबंधित मामले में धारा 302 आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियुक्तों की सजा को बुलंदशहर पुलिस की बड़ी सफलता की तरह देखा जा रहा है।