अगर आप भी अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट की वैधता से जुड़े नियम में ऐसा बदलाव किया है, जिसे हर माता-पिता को जानना चाहिए।

National News : देशभर के उन माता-पिताओं के लिए बड़ी खबर है, जो अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट की वैधता से जुड़े नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जारी होने वाला 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट पांच साल या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी करने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। यह बदलाव Passports (Amendment) Rules, 2026 के तहत किया गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से 15 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी की गई और इसके राजपत्र में प्रकाशित होते ही नए नियम प्रभावी हो गए। National News
नए नियम को समझना माता-पिताओं के लिए बेहद आसान है। पहले 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता पांच साल या बच्चे के 15 वर्ष की उम्र पूरी करने तक, जो भी पहले हो, थी। अब इसमें महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उम्र की सीमा 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब नियम यह है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट = जारी होने की तारीख से 5 साल या बच्चे के 18 वर्ष का होने तक, जो भी पहले हो। अर्थात यदि कोई बच्चा पासपोर्ट जारी होने के बाद पांच साल पूरे होने से पहले ही 18 वर्ष का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसके 18 वर्ष के होते ही समाप्त हो जाएगी। National News
मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र पासपोर्ट बनवाते समय 12 वर्ष है। उसे 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट जारी किया गया। पांच साल बाद उसकी उम्र 17 वर्ष होगी। ऐसे मामले में पासपोर्ट पांच साल तक वैध रह सकता है। लेकिन यदि बच्चा पासपोर्ट बनवाते समय 14 वर्ष का है, तो पांच साल पूरे होने से पहले वह 18 वर्ष का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पासपोर्ट की वैधता 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर ही समाप्त हो जाएगी। यानी अब माता-पिता को एक आसान फार्मूला याद रखना होगा "5 साल या 18 साल की उम्र जो पहले आए, वही पासपोर्ट की अंतिम वैधता होगी।" National News
बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक यात्रा, विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से मिलने या अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए पासपोर्ट जरूरी दस्तावेज है। नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर पहले 15 वर्ष की उम्र वाली सीमा थी। नए संशोधन में इसे 18 वर्ष तक किया गया है। इससे खासतौर पर उन परिवारों को सुविधा मिल सकती है जिनके बच्चों को 15 वर्ष की उम्र के बाद भी पासपोर्ट की जरूरत रहती है। हालांकि पासपोर्ट की वैधता अधिकतम पांच साल ही रहेगी, इसलिए माता-पिता को यात्रा से पहले पासपोर्ट की वास्तविक expiry date जरूर जांचनी चाहिए। National News
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। नया विशेष प्रावधान 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए है। वहीं 15 से 18 वर्ष के नाबालिगों के लिए पासपोर्ट शुल्क की अलग श्रेणी निर्धारित है। 2026 में संशोधित शुल्क व्यवस्था के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग आवेदकों के लिए 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की सामान्य फीस ₹1,750 है। Tatkaal सेवा में यह शुल्क ₹4,250 है। National News
पासपोर्ट नियमों में एक और महत्वपूर्ण सुविधा है। 8 वर्ष तक के बच्चों के नए पासपोर्ट आवेदन पर सामान्य पासपोर्ट शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। यह छूट नए आवेदन पर है, पुनः जारी (re-issue) कराने पर नहीं। इसका मतलब यह है कि छोटे बच्चों का नया पासपोर्ट बनवाने वाले माता-पिता को लागू शुल्क में यह छूट मिल सकती है। National News
माता-पिताओं के लिए यह जानकारी भी महत्वपूर्ण है कि बच्चों के पासपोर्ट की वैधता में बदलाव के साथ-साथ पासपोर्ट शुल्क की नई व्यवस्था भी लागू है। 1 जुलाई 2026 से लागू शुल्क के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सामान्य 36 पेज पासपोर्ट की फीस ₹1,750 निर्धारित है। खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले 36 पेज का पासपोर्ट जारी कराने के लिए सामान्य शुल्क ₹4,250 है। वहीं 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आवेदकों तथा 15 से 18 वर्ष के उन नाबालिगों के लिए, जो संबंधित श्रेणी में आवेदन करते हैं, 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹2,500 है। National News
बच्चे का पासपोर्ट बनवाते समय केवल फीस और वैधता ही नहीं, आवेदन में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। माता-पिता को आवेदन जमा करने से पहले बच्चे का नाम, जन्मतिथि, माता-पिता के नाम और अन्य विवरण दस्तावेजों के अनुसार ठीक से जांच लेने चाहिए। पासपोर्ट आवेदन और सेवा से जुड़ी जानकारी के लिए Passport Seva का आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध है। पोर्टल पर पासपोर्ट आवेदन, अपॉइंटमेंट, आवेदन की स्थिति और अन्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पासपोर्ट सेवा का राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-258-1800 भी उपलब्ध है। National News
| विषय | नया नियम |
|---|---|
| किसके लिए | 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे |
| पासपोर्ट | सामान्य 36 पेज |
| अधिकतम वैधता | 5 साल |
| उम्र की सीमा | 18 वर्ष |
| अंतिम वैधता | 5 साल या 18 वर्ष की उम्र, जो पहले हो |
| नियम लागू | 15 सितंबर 2026 से अधिसूचित संशोधन |
| 8 साल तक नए आवेदन पर छूट | पासपोर्ट शुल्क में 10% |
| नाबालिग 36 पेज सामान्य शुल्क | ₹1,750 |
| नाबालिग 36 पेज Tatkaal शुल्क | ₹4,250 | National News
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