Thursday, 28 March 2024

Constitution Day of India– संविधान दिवस पर जानें इससे जुड़ी दिलचस्प बातें

Constitution Day- भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) के रूप में मनाया जाता है। इस…

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Constitution Day- भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संवैधानिक मूल्यों को प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। Social justice and empowerment मंत्रालय ने ही इस दिन को मनाने का फैसला किया था। आज के दिन को ही राष्ट्रीय संविधान दिवस एवं राष्ट्रीय कानूनी दिवस के तौर पर जाना जाता है। आज इस मौके पर आइये जानते हैं इससे जुड़ी दिलचस्प बातें।

भारतीय संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है?(Why Constitution Day is celebrated)-

19 दिसंबर 2015 में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इस दिन को विशेष इसलिए बनाया गया ताकि आज के दिन संविधान के मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके। अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत से नागरिक हैं, जिन्हें संविधान के मूल्यों के बारे में ही जानकारी नहीं है। ऐसे में हर एक नागरिक को इसके मूल्यों की जानकारी देना ही आज का महत्व है। संविधान की प्रस्तावना जो एनसीईआरटी की ज्यादातर किताबों की शुरुआत में छपी रहती है, आज के दिन उसी प्रस्तावना को बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसका महत्व भी समझाया जाता है।

भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ अहम बातें-

डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारत का संविधान एक दिन में ही बनकर नहीं तैयार हो गया था या किसी एक व्यक्ति ने अकेले ही इसको नहीं लिखा था। भारतीय संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। इसको बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का लंबा समय लगा है।

◆ भारत के संविधान को दुनिया के सबसे लंबे संविधान के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान में अलग- अलग देशों के कानूनों की झलक मिलती है। यही कारण है कि इसे ‘Bag of borrowings’ भी कहा जाता है।

◆ संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है उसे कंप्यूटर के द्वारा टाइप नहीं किया गया था बल्कि उसे प्रेम नारायण रायजादा के हाथों से लिखा गया था। अगर इसकी कैलीग्राफी की बात करें तो इसे इटैलिक में लिखा गया है।

◆ इसकी जो असल कॉपी है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। इसी के बाद से इस संबंध को भारत में लागू कर दिया गया था।

◆ भारतीय संविधान में शुरुआत में 395 आर्टिकल थे। इसी के साथ इसमें 8 अनुसूचियां एवं 22 खण्ड भी शामिल किए गए थे। अभी वर्तमान में इसमें 395 आर्टिकल, 22 खण्ड एवं 12 अनुसूचियां हैं।

◆ संविधान की मूल संरचना की अगर बात करें तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है।

◆ भारतीय संविधान की मूल कॉपी की चौड़ाई 16 इंच है। भारतीय संविधान को 22 इंच लंबी प्रैचमेंट शीट पर लिखा गया है।

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