ग्राहक हैं तो जागरूक बनें, मॉल में मोबाइल नंबर देना है आपकी मर्जी
भारत
चेतना मंच
23 Aug 2025 03:04 PM
आज के दौर में मॉल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। शॉपिंग करनी हो, मूवी देखनी हो या फिर फैमिली के साथ वीकेंड एन्जॉय करना हो मॉल्स अब सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस बन गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि मॉल में शॉपिंग के बाद बिलिंग काउंटर पर अक्सर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है? कई बार ऐसा भी होता है कि कर्मचारी बहुत जोर देकर आपसे कहते हैं कि बिना मोबाइल नंबर दिए बिलिंग नहीं होगी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो जान लीजिए ये आपकी मर्जी पर है मोबाइल नंबर देना कोई जरूरी नहीं है। Consumer Rights
मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं
बिलिंग के दौरान मोबाइल नंबर सिर्फ एक मार्केटिंग टूल के रूप में मांगा जाता है। मॉल्स और ब्रांड्स इसे अपने ऑफर्स, प्रमोशन्स और स्कीम्स भेजने के लिए यूज करते हैं।लेकिन अगर आप इसे शेयर नहीं करना चाहते तो आप मना कर सकते हैं। यह आपके उपभोक्ता अधिकारों (Consumer Rights) का हिस्सा है। कोई भी स्टाफ या ब्रांड आपको इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता।
क्या कहता है कानून?
भारत में उपभोक्ताओं को उनके निजी डेटा को लेकर पूरे अधिकार दिए गए हैं। Consumer Protection Act और Data Privacy Laws के तहत कोई भी संस्था या व्यक्ति आपकी निजी जानकारी जैसे कि मोबाइल नंबर आपकी सहमति के बिना नहीं ले सकता। अगर कोई मॉल कर्मचारी जबरदस्ती आपसे मोबाइल नंबर मांगता है और बिलिंग रोकने की धमकी देता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
कहां करें शिकायत?
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH): 1800-11-4000
ऑनलाइन पोर्टल: consumerhelpline.gov.in
ईमेल: nch-ca@gov.in
या आप लोकल कंज्यूमर कोर्ट / फोरम में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
मोबाइल नंबर देना आपकी मर्जी है कोई मजबूरी नहीं। मॉल वाला अगर जबरदस्ती करे तो शांति से मना करें और जरूरत हो तो शिकायत करें। अपने अधिकार जानें और दूसरों को भी जागरूक करें। Consumer Rights