Crime News : ओडिशा : दुष्कर्म के मामले में पूर्व प्राचार्य को 10 साल का सश्रम कारावास
Odisha: 10 years rigorous imprisonment to former principal in rape case
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 05:12 AM
भवानीपटना/फूलबनी (ओडिशा)। ओडिशा के कालाहांडी जिले की अदालत ने एक सरकारी आवासीय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य को एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का दोषी ठहराया है और 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो अदालत, भवानीपटना के विशेष न्यायाधीश शुभंजन मोहंती ने अपराध के लिए दोषी नकुल सबर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि सबर ने नवंबर 2012 में दसवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म किया था।
पीड़िता ने कोकसारा थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस की जांच के बाद आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा चलाया गया। अदालत ने कहा कि पॉक्सो कानून के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार पीड़ित छात्रा को छह लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी।
इसी तरह के एक मामले में पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार बहेरा ने 2020 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में गणेश बहेरा दलाई (33) को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।