Delhi High Court : झूठे बयान पर राहुल, अरविंद के खिलाफ याचिका पर सुनवाई सात अगस्त को
Hearing on petition against Rahul, Arvind on false statement on August 7
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 12:49 AM
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका सात अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की। उसमें अनेक उद्योगपतियों को ऋण में छूट के संबंध में केंद्र के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच करने और मुकदमा चलाने का निर्देश सीबीआई को देने का अनुरोध किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव को अपनी याचिका के संबंध में कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए समय दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए समय मांगा था। अदालत ने याचिका को सात अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बट्टे खाते में डालना और माफ करना दोनों एक बात नहीं हैं। मौजूदा मामले में मीडिया में गलत तरह से प्रसारित किया गया कि उद्योगपतियों को दिये गये करोड़ों रुपये के कर्ज को माफ कर दिया गया।
बट्टे खाते में डालना बैंकों की एक नियमित प्रक्रिया है
किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि बट्टे खाते में डालना बैंकों की एक नियमित प्रक्रिया है। उसमें इस उम्मीद के साथ उनके बही-खातों को दुरुस्त किया जाता है कि कर्ज की भरपाई बाद में कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ समाचार संस्थाओं द्वारा राहुल गांधी और केजरीवाल के भ्रामक बयानों का प्रकाशन केंद्र सरकार की नकारात्मक छवि बनाने का जानबूझकर किया गया प्रयास है, जिसके परिणामस्वरूप देश में उसकी नकारात्मक छवि बनी है।
देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें।देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।