Cockroach Janata Party : CJP का X हैंडल रोके जाने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि NEET को लेकर केंद्र की मुख्य चिंता अब प्रासंगिक नहीं रही, इसलिए ब्लॉक करने का आदेश रद्द किया जाता है।

Cockroach Janata Party : दिल्ली हाई कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का X अकाउंट बहाल करने का आदेश दिया। केंद्र के ब्लॉक करने के आदेश को रद्द कर दिया।
CJP का X हैंडल रोके जाने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि NEET को लेकर केंद्र की मुख्य चिंता अब प्रासंगिक नहीं रही, इसलिए ब्लॉक करने का आदेश रद्द किया जाता है।
पीटीआई के मुताबिक जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र के ब्लॉकिंग आदेश के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर फैसला सुनाया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 21 जून को होने वाले NEET री-टेस्ट से पहले छात्रों और अभिभावकों के बीच "अफ़रा-तफ़री" से बचने के लिए CJP के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक किया गया था।
जस्टिस शर्मा ने आदेश दिया, "चूंकि NEET की परीक्षा पहले ही हो चुकी है, इसलिए मुख्य चिंता अब कोई मायने नहीं रखती। इन हालात में, आदेश रद्द किया जाता है। याचिका मंजूर की जाती है।"
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने इस फैसले के बाद एक्स पर लिखा, "कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर, दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे ओरिजिनल X अकाउंट @CJP_2029 को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। यह न सिर्फ CJP और हमारे आंदोलन के लिए, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल अधिकारों के लिए भी एक बड़ी जीत है। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे।"
विज्ञापन