ट्रैफिक चालान पर राहत पाने लोक अदालत पहुंच रहे लोग, जानिए क्या है नियम?
भारत
चेतना मंच
12 Sep 2025 04:30 PM
ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए लोक अदालत 2025 में नियमित रूप से आयोजित की जाती है। इस साल अब तक दो बार लोक अदालत हो चुकी है और अगली लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को होने वाली है लेकिन सवाल यह है कि क्या आप लोक अदालत में बिना टोकन के भी जा सकते हैं? और लोक अदालत में जाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? Lok Adalat 2025
लोक अदालत में जाने के लिए टोकन लेना जरूरी है
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए पहले टोकन लेना जरूरी होता है। बिना टोकन के आप लोक अदालत में अपना चालान कम करवाने या माफ करवाने के लिए नहीं जा सकते। टोकन मिलने के बाद ही आपको अपनी निर्धारित तारीख और समय पर अदालत में आना होता है।
लोक अदालत कब-कब होती है?
पहली लोक अदालत 8 मार्च 2025, दूसरी लोक अदालत 10 मई 2025, तीसरी लोक अदालत 13 सितंबर 2025 (कल) अगर आप 13 सितंबर की लोक अदालत के लिए टोकन नहीं ले पाए हैं तो अगली बार आपको 13 दिसंबर 2025 तक इंतजार करना होगा। लोक अदालत जाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है लोक अदालत का टोकन या अपॉइंटमेंट की प्रिंट आउट कॉपी। इस टोकन में आपके चालान की पूरी जानकारी और अदालत की डिटेल्स होती हैं। इसके अलावा अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती।
लोक अदालत का समय और नियम
लोक अदालत का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहता है लेकिन ध्यान रखें, आपको अपनी टोकन में दिए गए समय पर ही लोक अदालत पहुंचना होगा। अगर आप लेट आएंगे तो आपका चालान कम करने या माफ करने का मौका छूट सकता है।
टोकन कैसे लें?
अगर आप अगली लोक अदालत के लिए टोकन लेना चाहते हैं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से ऑनलाइन टोकन बुक कर सकते हैं।https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाएं। वाहन नंबर, इंजन या चेसिस नंबर दर्ज करें। पेंडिंग नोटिस दिखेगा तो उसे चुनें। फिर आपको तीन सवाल पूछे जाएंगे कोर्ट चुनना होगा, कोर्ट नंबर और अपनी पसंद का टाइम स्लॉट चुनना होगा। इन सारी जानकारी के बाद आपका टोकन बन जाएगा।
ध्यान दें: अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो आप अपने राज्य की लोकल अथॉरिटी या NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) की वेबसाइट पर जाकर टोकन बुक कर सकते हैं।
लोक अदालत ट्रैफिक चालान कम करवाने या माफ करवाने का अच्छा मौका देती है, लेकिन इसके लिए टोकन लेना अनिवार्य है। बिना टोकन के लोक अदालत जाना संभव नहीं है। इसलिए अगली बार समय रहते टोकन बुक करें ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार लोक अदालत में भाग ले सकें।