
Financial Deadline: वर्ष 2023 के समाप्त होने में अब केवल चंद दिन ही शेष बचे हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व संपन्न होने के बाद केवल पांच दिन ही बीच में बचेंगे, उसके बाद वर्ष 2023 समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आपको वह सभी जरुरी काम निपटा लेने चाहिए, जो आपके लिए बेहद ही जरुरी है। 1 जनवरी से नया साल लगने के बाद सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह सभी जरुरी काम पैसों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन कामों को निपटाने में लापरवाही बरतने पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
दरअसल, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से रुपये पैसों से जुड़े कुछ कामों के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। 31 दिसंबर 2023 तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे, लेकिन जैसे ही नया साल शुरू होगा तो नए नियम लागू हो जाएंगे। आईए जानते हैं कि कौन से काम पुराने साल में ही करना बेहतर रहेगा।
यदि आप यूपीआई आईडी का प्रयोग करते हैं तो आपको यह जानना बेहद जरुरी है कि 1 जनवरी से यूपीआई का प्रयोग करने वालों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप के UPI आईडी को बंद करने का फैसला लिया है। जिन UPI आईडी का इस्तेमाल पिछले एक साल से नहीं किया जा रहा है, वे बंद हो जाएंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा यूपीआई आईडी है तो उससे तुरंत ट्रांजेक्शन कर लेना चाहिए।
भारतीय स्टेट बैंक की अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम (SBI Amrit Kalash FD Scheme) 31 दिसंबर 2023 को बंद हो जाएगी। यह 400 दिन की एफडी योजना है, जो 7.60% तक का ब्याज दे रही है। इसमें प्रीमैच्योर और लोन की सुविधा दोनों मिलती है।
आपको बता दें कि भारत के आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return) करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तय की थी, लेकिन कई टैक्सपेयर्स ने अभी तक ये काम नहीं पूरा किया है। ऐसे लोगों को 31 दिसंबर 2023 तक लेट फीस के साथ अपडेटेड आईटीआर फाइल (Updated ITR Filing) करना होगा। वरना एक जनवरी से और ज्यादा जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है।
अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि सेबी ने डीमैट अकाउंट (Demat Account Nomination) में नॉमिनेशन की आखिरी डेट 31 दिसंबर दी है। अगर नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है, जिससे शेयरों की खरीद और बिक्री नहीं कर पाएंगे। वहीं म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में भी निवेश करते हैं तो भी नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर फंड जमा और निकालने में मुश्किल हो सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपने ग्राहकों का लॉकर एग्रीमेंट (Bank Locker Agreement) संशोधित करा लें, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। अगर ये काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ तो आपको बैंक लॉकर खाली करना पड़ सकता है। अगर आप भी बैंक लॉकर ले रखें हैं तो नए लॉकर एग्रीमेंट को जल्द से जल्द पूरा कर लें।