Gang Rape : साढ़े तीन माह में ही मिल गई उम्रकैद की सजा
Sentenced to life imprisonment within three and a half months
भारत
चेतना मंच
14 Mar 2023 03:07 PM
प्रतापगढ़ (उप्र)। प्रतापगढ़ की विशेष पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में महज साढ़े तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी करते हुए दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 सितंबर 2022 की दोपहर 16 वर्षीय लड़की रामापुर बाजार गयी थी। वापस नहीं आने पर उसकी तलाश की गयी तो वह प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर स्थित गंजेहड़ा जंगल के निकट अचेत अवस्था में पायी गयी थी। लड़की को मेडिकल कॉलेज लाया गया। होश में आने पर पुलिस को दिए गए बयान में उसने कहा कि वह अपने घर से मामा के घर विश्वनाथगंज बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में शिवम सरोज, मुन्नू, रफीक व तौफीक उर्फ तफसीर नामक आरोपियों ने उसकी साइकिल रोक ली। उसे जबरन गंजेहड़ा जंगल ले गए और उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी पायल और 400 रुपये लूट लिये।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पंकज कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों आरोपियों शिवम सरोज, मुन्नू, रफीक और तौफीक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी दोषियों को कठोर आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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