गाजियाबाद में लागू की गई धारा 163, त्योहारों पर कड़ी सुरक्षा
Ghaziabad News
भारत
चेतना मंच
26 Nov 2025 11:40 PM
Ghaziabad News : उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, महाराजा अग्रसेन जयंती, महात्मा गांधी जयंती और दशहरा तक सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद जिले में 14 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है।
गाजियाबाद पुलिस कमीशनरेट के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी. ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कमिश्नरेट में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन व धरना या कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
क्या होती है धारा 163 ?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 20 अगस्त से 14 अक्टूबर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।धारा 163 को पूर्व में धारा 144 कहा जाता था। धारा 163 लगने के बाद चार या चार से अधि व्यक्तियों के एकजुट होकर धरना या विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है । धारा 163 लगने के बाद कोई भी व्यक्ति अस्त्र, शस्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकता और न ही किसी स्थान पर एकत्रित होगा । घर की छत पर ईंट, पत्थर रखने पर भी रोक है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। Ghaziabad News
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