
Good News : नई दिल्ली। सहारा की चिट फंड योजनाओं में पैसे फंसा चुके लोगों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की केंद्र की याचिका स्वीकार कर ली है।
आपको बता दें कि दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें सरकार ने कहा था कि कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस लौटाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार 24,000 करोड़ के कुल फंड में से निवेशकों को 5,000 करोड़ का आवंटन कर सकेगी। इस रकम से 1.1 करोड़ निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सकेगा।
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस किया जाए।