Gurugram News उच्चतम न्यायालय सोमवार को गुरुग्राम के चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के निवासियों की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसमें मुआवजा और इमारत के डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।
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चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी का एक हिस्सा फरवरी में गिर गया था जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने चिंटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया और निवासियों द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने को कहा।
पीठ ने कहा, “यदि आप अपने विज्ञापन को देखें तो इसमें कहा गया है कि यह हरा-भरा और खूबसूरत अपार्टमेंट है। लेकिन यह केवल तस्वीरों में ही सुंदर है, वास्तविकता में नहीं। हाल ही में जो ढांचा बनाया गया था, वह इस तरह कैसे गिर गया? यह बहुत गंभीर मुद्दा है। हम नोटिस जारी करेंगे।’’
गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित चिंटेल्स पैराडिसो सोसाइटी के निवासियों की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि ऑडिट से पता चलता है कि इमारत असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि निवासियों को सभी टावर खाली करने के लिए कहा गया है, इसलिए बिल्डर को किराया देना चाहिए।
बिल्डर की ओर से पेश वकील ने न्यायालय से कहा कि आईआईटी द्वारा जांच की जा रही है।
इस मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी, 2023 को होगी।
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