ज्ञानेश कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, कोर्ट का रुख, याचिकाकर्ताओं की मांग, ECI को जारी नोटिस और आगे की कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए पढ़ें यह खास रिपोर्ट।

National News : मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित करने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन आयोग (ECI), CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया गया है। मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है।याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग से जुड़े कुछ फैसले कथित तौर पर अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ताओं ने ऐसे फैसलों की वैधता पर सवाल उठाते हुए ज्ञानेश कुमार के निलंबन और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। National News
मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और निर्वाचन आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया से जुड़ा है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि SIR और मतदाता सूची से संबंधित कई फैसलों पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्तियां दर्ज की थीं। लाइव लॉ के अनुसार, याचिका में अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच ऐसे कम से कम 14 फैसलों का उल्लेख किया गया है। National News
याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से यह तय करने की मांग की गई है कि क्या CEC अकेले ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कानून के तहत पूरे निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा विवादित फैसलों की जांच और स्वतंत्र जांच एजेंसी/न्यायिक जांच की मांग भी की गई है। National News
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