Gyanvapi case: ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने लगाई अर्जी
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भारत
RP Raghuvanshi
29 Nov 2025 05:52 PM
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RP Raghuvanshi
29 Nov 2025 05:52 PM
Gyanvapi case: नयी दिल्ली, ज्ञानवापी केस पर नई अपडेट आई है ।अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण की अनुमति देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
अधिवक्ता निजाम पाशा ने तत्काल सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। प्रधान न्यायाधीश अनुच्छेद 370 मुद्दे पर दलीलें सुनने वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं।
Gyanvapi case: ‘मैं तुरंत ईमेल देखूंगा।’’- प्रधान न्यायाधीश
पाशा ने कहा, ‘‘इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक आदेश पारित किया है। हमने आदेश के खिलाफ एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर की है। मैंने (तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए) एक ईमेल भेजा है। उन्हें सर्वेक्षण की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ानी चाहिए।’’
प्रधान न्यायाधीश ने इस बात पर गौर फरमाते हुए कहा, ‘‘मैं तुरंत ईमेल देखूंगा।’’
हिंदू पक्ष के एक पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट भी दायर की है जिसमें कहा गया है कि इस मामले में उन्हें सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।
इससे पहले दिन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी।
Gyanvapi case: मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर ने सभी पक्षों को सुना
वाराणसी जिला अदालत का आदेश 21 जुलाई को जारी किया गया था और इसे अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ज्ञानवापी समेत कई मस्जिदों की देखरेख करती है।
मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
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