
Gyanvapi Case : वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट में चल रहे केस में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। कोर्ट ने हिन्दुओं के पक्ष में निर्णय देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है। हालांकि अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की गई है।
आपको बता दें कि जिला जज डॉ. एके विश्वेश ने 12 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की वादिनी महिलाओं ने कोर्ट पहुंचने से पहले एडवोकेट सुधीर त्रिपाठी के चौंबर में भजन-कीर्तन किया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद अब वकीलों के चौंबर में मिठाई बांटी गई। कोर्ट परिसर में ही जयघोष के नारे लगाए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला आने से पहले वारणसी में धारा 144 लागू कर दी गई थी। शहर में हिंदू-मुस्लिमों की मिली-जुली आबादी वाले इलाके में 2 हजार पुलिस बल तैनात थी। 3 कंपनी पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया था। 500 मीटर के दायरे को बैरिकेडिंग लगाकर सील किया गया है।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि अलर्ट जारी किया गया है। कोर्ट का आदेश जो कुछ भी होगा। उसका पालन कराया जाएगा। उपद्रवी और अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गईं हैं। सेक्टर स्कीम के तहत हमारी पुलिस व प्रशासन भ्रमण कर रहे है।
उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही है। जिला अदालत परिसर में खास चौकसी बरतते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड तैनात किया गया।