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Hijab Verdict- हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इस्लाम में अनिवार्य नहीं हिजाब पहनना

Hijab Verdict

हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

Hijab Verdict- आज हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka Highcourt) का फैसला आ गया है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश ने कहा कि स्कूल यूनिफार्म का प्रिसक्रिप्शन एक उच्च प्रतिबंध है, जिस पर कोई भी छात्र आपत्ति जाहिर नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट का फैसला आते ही कई जिलों में धारा 144 लागू करने के साथ सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है।

हिजाब मामले पर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज –

आज सुबह कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka Highcourt) द्वारा हिजाब मामले पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं द्वारा हाईकोर्ट में हिजाब पहनने की इजाजत संबंधित याचिका दर्ज की गई थी। इस याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी छात्र स्कूल में यूनिफार्म पहनने से इनकार नहीं कर सकता है।

हाई कोर्ट का फैसला आते ही कर्नाटक में बढ़ाई गई सख्ती –

हिजाब मामले में हाई कोर्ट का फैसला (Hijab Verdict) आते ही कर्नाटक राज्य में शक्ति बढ़ा दी गई है कर्नाटक के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है इसके साथ ही सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि राज्य में कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे देश में हिजाब को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के बाद से ही पूरे देश में हिजाम मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था।

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आने वाले समय में कोई अन्य अप्रिय घटना घटित ना हो इसको मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 15 से 21 मार्च तक सार्वजनिक स्थल पर किसी भी सभा, आंदोलन अथवा समारोह पर रोक लगा दी गई है। स्कूल तथा कॉलेजों की आंतरिक परीक्षाओं को स्थगित कर बंद करने का आदेश दे दिया गया है। 15 मार्च से 19 मार्च तक कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।

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