प्रवासी भारतीय निर्वाचक वही भारतीय नागरिक माना जाता है जो भारत की नागरिकता रखता हो, रोजगार/शिक्षा या अन्य कारणों से विदेश में रह रहा हो और किसी अन्य देश की नागरिकता न ले चुका हो।

NRI voter registration India : भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसद ने वर्ष 2011 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन कर नियम 20(क) जोड़ा। इसके तहत विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को प्रवासी भारतीय निर्वाचक के रूप में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। प्रवासी भारतीय निर्वाचक वही भारतीय नागरिक माना जाता है जो भारत की नागरिकता रखता हो, रोजगार/शिक्षा या अन्य कारणों से विदेश में रह रहा हो और किसी अन्य देश की नागरिकता न ले चुका हो। ऐसे नागरिक, जो अर्हक तिथि पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, अपने पासपोर्ट में दर्ज भारत स्थित निवास पते के आधार पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकरण के पात्र होते हैं।
विदेश में रह रहे भारतीय मतदाता अपना नाम सिर्फ उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं, जो उनके पासपोर्ट में दर्ज भारतीय पते से संबंधित है। इसके लिए फॉर्म 6A के माध्यम से आवेदन किया जाता है। आवेदन ऑनलाइन, ऑफलाइन (स्वयं उपस्थित होकर) या डाक से भेजकर भी किया जा सकता है। यदि आवेदक का भारत में पहले से मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) बना है, तो फॉर्म 6A जमा करते समय उसे समर्पित/जमा करना आवश्यक होगा।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अब बेहद आसान कर दी गई है। प्रवासी भारतीय मतदाता voters.eci.gov.in वेबसाइट या ECINET मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे फॉर्म 6A भरकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है जैसे नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, और भारतीय पासपोर्ट के महत्वपूर्ण पन्नों की स्वप्रमाणित (Self-Attested) प्रतियां। इनमें फोटो वाला पेज, भारत में दर्ज निवास पते का विवरण वाला पेज, और वैध वीजा की एंट्री/पृष्ठांकन वाला पेज शामिल होना चाहिए। ध्यान रहे, इन सभी प्रतियों पर आवेदक का स्वयं स्वप्रमाणीकरण जरूरी है; दस्तावेज स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन रद्द भी किया जा सकता है।
यदि कोई प्रवासी भारतीय मतदाता स्वयं उपस्थित होकर आवेदन करना चाहता है, तो उसे संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के कार्यालय में फॉर्म 6A जमा करना होगा। आवेदन के साथ भारतीय पासपोर्ट के आवश्यक और प्रासंगिक पृष्ठों की प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अलावा, पहचान और दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को अपना मूल पासपोर्ट ERO के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ताकि मौके पर ही सत्यापन पूरा किया जा सके और पंजीकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न रहे।
जो प्रवासी भारतीय मतदाता डाक के माध्यम से फॉर्म 6A भेजना चाहते हैं, उन्हें भी दस्तावेजो की पूरी तैयारी पहले से करनी होगी। आवेदन के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जरूर लगाएं और भारतीय पासपोर्ट के जरूरी पन्नों की स्वप्रमाणित (Self-Attested) प्रतियां संलग्न करें जिसमें फोटो वाला पृष्ठ, भारत में दर्ज पते का विवरण, और वैध वीजा का पृष्ठांकन शामिल हो। ध्यान रहे, अगर प्रतियों पर स्वप्रमाणन नहीं होगा या दस्तावेज़ अधूरे पाए गए, तो आपका आवेदन सीधे निरस्त/खारिज किया जा सकता है।
विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं की सुविधा के लिए उनके प्रदेश में रहने वाले परिवार को बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से फॉर्म 6A उपलब्ध/वितरित कराया जाएगा। वितरण से पहले BLO फॉर्म 6A पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संबंधित ERO कार्यालय का पता साफ-साफ दर्ज करेगा, ताकि आवेदन सही जगह पहुंचे।
प्रवासी भारतीय मतदाता की यह जिम्मेदारी भी तय की गई है कि जिस देश में वह रह रहा है, वहां पता बदलने की स्थिति में वह संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ERO को जानकारी दे। साथ ही, जब वह भारत लौटकर स्थायी/सामान्य रूप से भारत में रहने लगे, तो यह भी बताना जरूरी है ताकि मतदाता सूची से प्रवासी भारतीय निर्वाचक के रूप में नाम हटाकर, फॉर्म 6 के जरिए उसे उस स्थान का सामान्य मतदाता बनाया जा सके जहां वह वास्तव में भारत में निवास कर रहा है।
मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद प्रवासी भारतीय निर्वाचक मतदान के लिए पूरी तरह पात्र हो जाता है। हालांकि, प्रवासी भारतीय मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी नहीं किया जाता। मतदान के दिन मतदान केंद्र पर उसकी पहचान केवल मूल भारतीय पासपोर्ट से की जाती है। इसलिए मतदान के लिए मतदाता को पासपोर्ट की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य होता है। NRI voter registration India