जुर्माने से बचना है तो 31 अक्टूबर तक कर लें ये जरूरी काम
भारत
चेतना मंच
29 Nov 2025 10:48 AM
नई दिल्ली। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और परमिट की वैधता खत्म होने वाली है या 1 फरवरी 2020 से पहले खत्म हो चुकी है तो आप जल्द से जल्द इन्हें रिन्यू करा लें। इसके लिए आपके पास अब महज 17 दिन बचे हैं। ऐसा न करने पर आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और गाड़ियों के परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता को बनाए रखने के लिए अब समय सीमा को बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। सरल शब्दों में आप इस बात को समझ लें कि इन दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए आपके पास सिर्फ 31 अक्टूबर तक का ही समय है। अगर तब तक आपने अपने इन दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया तो आपके सभी दस्तावेज अवैध माने जाएंगे। और आप को जुर्माना भी भरना होगा। कोरोना महामारी के दौरान आरटीओ दफ्तर में भीड़ की स्थिति और कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी अहम दस्तावेजों के नवीनीकरण में छूट दी थी। लेकिन अब सरकार ने इस छूट को हटाने का फैसला किया है। परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 31 अक्तूबर के बाद इन दस्तावेजों में कोई छूट नहीं होगी। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता एक फरवरी 2020 से पहले खत्म हो गई थी, तो उसे अब तक वैध माना जा रहा था। लेकिन सरकार के ताजा आदेश के बाद 31 अक्तूबर 2021 के बाद इन्हें अवैध माना जाएगा।
गौरतलब है कि कोरोना जैसी महामारी के चलते सरकार अब तक 8 बार ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे मुख्य दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई जा चुकी है। कोरोना महामारी के दौरान, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता बनाए रखने के लिए पहली बार 30 मार्च, 2020 तक छूट प्रदान की गई थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 9 जून, 2020 फिर 24 अगस्त, 2020 उसके बाद 27 दिसंबर, 2020 फिर इसे बढ़ाते हुए 26 मार्च, 2021 फिर 17 जून, 2021 फिर 30 सितंबर, 2021 और पिछले आदेश के अनुसार इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2021 किया गया था। अगर आप किन्हीं कारणों के चलते अभी तक अपने इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं तो आप जल्द से जल्द इन्हें रिन्यू करा लें और आने वाली परेशानी से बचें।