Illegal Intrusion : उज्बेक महिलाओं समेत चार को दो-दो साल की कैद
Two years imprisonment to four including Uzbek women
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 07:23 PM
महराजगंज (उत्तर प्रदेश)। स्थानीय अदालत ने उज्बेकिस्तान की दो महिलाओं और उनके दो साथियों को नेपाल से भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने का दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश पटेल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने 30 सितंबर, 2021 को नेपाल से भारत में दाखिल होने के आरोप में गिरफ्तार की गई उज्बेक महिलाओं रुखसाना सुल्तानोवा (38) और एमिनोवा मेवलुदा (40) को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि अदालत ने गोरखपुर निवासी शाह आलम सिंह और महाराजगंज के रहने वाले शमसुद्दीन खान को भी इन दोनों उज्बेक महिलाओं की मदद करने के आरोप में दो साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पटेल ने बताया कि 30 सितंबर, 2021 को सोनौली पुलिस चौकी के प्रभारी शशांक शेखर राय ने उज्बेकिस्तान नागरिक इन दोनों महिलाओं को भगवानपुर के रघुनाथपुर गांव से गिरफ्तार किया था।
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