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Income Tax Department : सावधान!इन कारणों से आ सकता है Income Tax Notice

Income Tax Department: Caution! Income Tax Notice can come for these reasons

Income Tax Department: Caution! Income Tax Notice can come for these reasons

 

Income Tax Department :  Income tax department आपको कई कारणों से नोटिस भेज सकता है। यदि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न (IT Return) में कुछ गलती की हो,आय की सही जानकारी न दी हो, या फिर कोई नुकसान हुआ है तो उसके विवरण देने में कुछ गड़बड़ी की हो। आइए, जानते हैं कि किन कारणों से आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है-

Income Tax Department :

 

इनकम टैक्स रिटर्न ( IT Return) में अपनी संपत्ति या आय के सम्बन्ध में गलत जानकारी देना
अगर आपको टैक्स विभाग से ऐसा कोई नोटिस मिले जिसमें आपसे अपनी संपत्ति और इनकम सही-सही बताने को कहा जाए। अगर आपने गलती से अपने आईटीआर (ITR) में इसकी सही जानकारी नहीं दी है तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। इसके साथ ही अपनी बेसिक पर्सनल डिटेल यानी नाम, पता, पैन नंबर जैसे विवरण भी सही भरे होने चाहिए।

असल आय और डिक्लेयर की गई आय का में अंतर
अगर आयकर विभाग को लगता है कि आपने अपनी किसी संपत्ति की जानकारी ITR में नहीं डाली है, आपने अपनी एक्चुअल इनकम की जानकारी नहीं दी है तो भी आपको नोटिस आ सकता है। आपके ITR फॉर्म मे निवेश से होने वाली कमाई, आय, संपत्ति आदि सबकी जानकारी पूरी होनी चाहिए।

इनकम या ट्रांजैक्शन में ज्यादा अंतर

अगर आयकर विभाग यह नोटिस करता है कि आपकी इनकम अचानक घट गई है या फिर अचानक से बढ़ गई है, तो वो इसपर आपसे विधिवत जानकारी मांग सकता है। साथ ही अगर आपने कई हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, या हाई वैल्यू संपत्ति या ऐसे ही दूसरे किसी असेट में पैसे लगाए हैं लेकिन आपके Tax Return में इसका विस्तृत विवरण नहीं है तो भी विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।

TDS क्लेम में कुछ गड़बड़ी करने पर
TDS (tax deducted at source) में विवरण भरते वक्त यह Forms 26AS और 16 या 16A की जानकारी के अनुसार होना चाहिए। अगर ये त्रुटिपूर्ण है तो आयकर विभाग आपको IT Act के सेक्शन 143 (1) के तहत नोटिस भेज सकता है।

पहले कभी टैक्स चोरी का आरोप लगा हो
आयकर विभाग जरूरत पड़ने पर पहले के Tax Return का आकलन भी कर सकता है और अगर ऐसा मामला निकलकर आता है कि ITR में टैक्सेबल इनकम की जानकारी सही नहीं दी गई है तो सेक्शन 147 के तहत आयकर विभाग टैक्सपेयर को नोटिस दे सकता है और री-असेसमेंट हो सकता है।

• टैक्स रिटर्न देरी फाइल करने में देरी
हर असेसमेंट वर्ष में दी गई तय तारीख के पहले तक आपको अपना Tax return फाइल कर देना चाहिए। ध्यान दें कि टैक्स भरना और टैक्स रिटर्न फाइल करना दोनों अलग-अलग चीजें हैं। आप भले ही टैक्स की सीमा में नहीं आते हों, लेकिन आपको फिर भी अपना रिटर्न जरूर ही फाइल करना चाहिए। IT Act का सेक्शन 142(1)(i) आपसे इनकम टैक्स रिटर्न अनिवार्य रूप से मांग सकता है।

• यदि आप FD (Fixed Deposit) के लिए एक वर्ष में 10 लाख से ज्यादा की रकम बैंक में जमा करते हैं।

•यदि आप 2 लाख या उससे अधिक की रकम कैश में प्राप्त करते हैं।

•यदि आप 30 लाख या उससे अधिक की सम्पत्ति कैश में खरीदते या बेचते हैं।

•शेयर, MF (म्यूचुअल फंड) या बॉन्ड में 10 लाख से अधिक का लेन-देन करने पर।

ध्यान दें कि अगर आपको आयकर विभाग से नोटिस (Income Tax Notice) मिला है तो उसका जल्द से जल्द जवाब दें, अन्यथा आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

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