Income Tax: इनकम टैक्स सभी के लिए एक जरूरी टैक्स है। मध्यम वर्गीय से लेकर के उच्च वर्गीय तक सभी लोगों के लिए यह टैक्स खास है, लेकिन अब सरकार इनकम टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। टैक्सपेयर्स को छूट में बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से इसका नया आदेश जारी कर दिया गया है।
Income Tax
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में छूट का नया आदेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश के मुताबिक, अब से टैक्सपेयर्स को इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर लगने वाले इनकम टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा। यानी कि आपको इस राशि पर टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा।
आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बीच-बीच में नियमों में बदलाव करता रहता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। CBDT ने हाल ही में नई शर्तों और कोरोना के इलाज पर होने वाले खर्च पर इनकम टैक्स छूट के लिए एक फॉर्म भी जारी कर दिया था।
5 अगस्त 2022 की अधिसूचना के मुताबिक, अब से आपको अपने नियोक्ता को कुछ डॉक्युमेंट्स के साथ में इनकम टैक्स विभाग को एक फॉर्म जमा करन होगा, जिसमें नियोक्ता या फिर रिश्तेदारों से कोरोना के इलाज के लिए प्राप्त राशि पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है।
इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग ने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट में लगने वाले फॉर्म को डिजिटल कर दिया था, जिससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और न ही ऑफिसों के चक्कर काटने पड़े।
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