Income Tax: नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (PAN) नहीं रखने वाले प्रवासी करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक हाथ से फॉर्म 10एफ भरने की अनुमति दे दी है। इससे उनका अनुपालन बोझ कम होगा और वे कम टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) दर का दावा कर सकेंगे।
Income Tax
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जुलाई में प्रवासी करदाताओं के लिये कम टीडीएस के लाभ का दावा करने के लिये 10 एफ इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना अनिवार्य कर दिया था।
हालांकि, करदाताओं को फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि आयकर पोर्टल उन करदाताओं को 10एफ भरने की अनुमति नहीं दे रहा था, जिनके पास पैन नहीं है।
सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में कहा कि ऐसे करदाताओं की समस्याओं को दूर करने के लिये यह निर्णय किया गया है कि उन करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से 10एफ भरने से छूट दी जाती है, जिनके पास पैन नहीं है और आयकर कानून के संबंधित प्रावधान के तहत उन्हें स्थायी खाता संख्या रखने की जरूरत नहीं है। 12 दिसंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘‘ऐसी श्रेणी के करदाता 31 मार्च, 2023 तक हाथ से उसी तरह से 10 एफ फॉर्म भर सकेंगे, जैसा कि वे जुलाई में जारी अधिसूचना से पहले कर रहे थे।’’
नांगिया एंडरसन एलएलपी में कर भागीदारी संदीप झुनझुनवाला ने कहा, ‘‘सीबीडीटी की अधिसूचना से छूट से प्रवासी भारतीयों के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से 10 एफ फॉर्म करने के लिये पैन प्राप्त करने की जरूरत को लेकर जो अनुपालन बोझ था, वह दूर होगा। हालांकि, यह छूट 31 मार्च, 2023 तक ही है। ऐसे में उनकी भारत में अनुपालन के स्तर पर डिजिटलीकरण से संबंधित आगे की गतिविधियों पर नजर होगी।’’